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Shri Krishna JanamBhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में सुनवाई अब तीस को

Shri Krishna JanamBhoomi Case लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री समेत आठ लोगों ने अदालत में वाद दायर कर श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाकर पूरी 13.37 एकड़ जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग की है।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Wed, 07 Apr 2021 04:56 PM (IST)Updated: Wed, 07 Apr 2021 04:56 PM (IST)
Shri Krishna JanamBhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में सुनवाई अब तीस को
कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण टली अदालत में सुनवाइ।

आगरा, जेएनएन। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में रंजना अग्निहोत्री आदि के वाद पर बुधवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई नहीं हो पाई। अब सुनवाई के लिए तीस अप्रैल की तारीख तय की गई है। लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री समेत आठ लोगों ने अदालत में वाद दायर कर श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाकर पूरी 13.37 एकड़ जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग की है। इस मामले में बुधवार को जिला जज यशवंत मिश्रा की अदालत में सुनवाई होनी थी। सुनवाई के लिए दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन अदालत पहुंचे। लेकिन हाईकोर्ट द्वारा कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केवल बहुत जरूरी वादों पर सुनवाई किए जाने के आदेश को लेकर बुधवार को इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाई। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए आज सुनवाई नहीं हुई। अगली सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख तय की गई है। उधर, मलपुरा स्थित केशव देव मंदिर के सेवायत पवन शास्त्री की ओर से दायर वाद पर गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई होगी। पवन शास्त्री ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद हटाकर पूरी जमीन ठाकुर केशव देव महाराज को सौंपने की मांग की है।

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