Shri Krishna JanamBhoomi Case: श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में सुनवाई अब 9 मार्च को
Shri Krishna JanamBhoomi Case अदालत ने तीनों ही मामलों में सुनवाई के लिए 9 मार्च की तारीख की है। वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पक्षकार बनने के लिए महासभा की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र का हम अध्ययन करेंगे। फिर अदालत में अपना जवाब दाखिल करेंगे।
आगरा, जेएनएन। श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में अदालत में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दायर वाद में शुक्रवार को सुनवाई हुई। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने जवाब दाखिल करने का समय मांगा, जबकि शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की ओर से दायर किए गए वाद की प्रतिलिपि अदालत से मांगी गई। इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 9 मार्च तय की गई है।
अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने 23 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन नेहा बनौदिया की अदालत में वाद प्रस्तुत किया था। इसमें श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर में बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाकर 13. 37 एकड़ की पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को देने की मांग की गई है। इस मामले में पिछले दिनों अदालत की ओर से दायर नोटिस पर श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की ओर से वकालतनामा अदालत में दाखिल किए गए थे। शुक्रवार को अदालत में सुनवाई हुई जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा गया। वहीं शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने दायर वाद की कॉपी मांगी, जो अदालत की ओर से मुहैया कराई गई। इसी मामले में महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत को पिछले दिनों प्रार्थना पत्र देकर जन्म स्थान परिसर में वस्तु स्थिति जानने के लिए कमीशन गठित करने की मांग की थी। इस मामले में भी आज अदालत में सुनवाई हुई। उधर, इस वाद में पक्षकार बनने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई हुई। इस पर वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने प्रार्थना पत्र की कापी अदालत से मांगी। अदालत ने तीनों ही मामलों में सुनवाई के लिए 9 मार्च की तारीख की है। वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पक्षकार बनने के लिए महासभा की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र का हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद अदालत में अपना जवाब दाखिल करेंगे।