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Krishna JanamBhoomi: श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में सुनवाई अब आठ अप्रैल को

Krishna JanamBhoomi 12 फरवरी को इस वाद में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने पक्षकार बनने को अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। सोमवार को सुनवाई हुई। अदालत ने वादी पवन कुमार शास्त्री को दिनेश शर्मा के प्रार्थना पत्र की कापी उपलब्ध कराने का आदेश दिया।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Mon, 08 Mar 2021 02:41 PM (IST)Updated: Mon, 08 Mar 2021 02:41 PM (IST)
सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा बनौदिया की अदालत में सुनवाई हुई।

आगरा, जेएनएन। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में सेवायत पवन शास्त्री की ओर से दायर वाद में सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा बनौदिया की अदालत में सुनवाई हुई। 12 फरवरी को इस वाद में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने पक्षकार बनने को अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। इस मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। अदालत ने वादी पवन कुमार शास्त्री को दिनेश शर्मा के प्रार्थना पत्र की कापी उपलब्ध कराने का आदेश दिया। कापी उपलब्ध कराने के बाद पक्षकार बनने के मामले में सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तारीख तय की गई है। बताते चलें कि ठाकुर केशवदेव महाराज मंदिर मलपुरा के सेवायत पवन शास्त्री ने दो फरवरी को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दायर किया था। इसमें उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह को हटाकर पूरी 13.37 एकड़ जमीन ठाकुर केशवदेव को सौंपने की मांग की है। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में अब तक पांच वाद अदालत में दायर हो चुके हैं।

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