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आगरा में जूता कारोबारी की हत्या के चार आरोपित साक्ष्य के अभाव में हुए बरी

खंदारी मास्टर प्लान रोड पर चार साल बाइक सवारों ने मारी थी गोली। मुकदमे में पुलिस तीन बार लगा चुकी थी फाइनल रिपोर्ट। पुलिस ने गौरव और रिंकू के अलावा घटना में शामिल सामिर अली उर्फ गुड्डू राजू उर्फ रजीउद्दीन निवासी खातीपाड़ा आगरा के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।

By Prateek GuptaEdited By: Published: Sat, 17 Apr 2021 10:45 AM (IST)Updated: Sat, 17 Apr 2021 10:45 AM (IST)
आगरा में जूता कारोबारी की हत्या के चार आरोपित साक्ष्य के अभाव में हुए बरी
अदालत ने साक्ष्‍य के अभाव में जूता कारोबारी के हत्‍यारोपितों को बरी कर दिया है।

आगरा, जागरण संवाददाता। जूता कारोबारी की हत्या के चार आरोपितों को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। घटना 30 जनवरी 2016, रात नौ बजे की है। खंदारी मास्टर प्लान रोड पर जूता कारोबारी सलीम उर्फ तैय्यब पुत्र शफी मोहम्मद की बाइक सवार दो हमलावरो ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के पुत्र रिहान ने हरीपर्वत थाने पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। सलीम उर्फ तैय्यब मूलरूप से सीतापुर के थाना रेउसा क्षेत्र के रहने वाले थे। पुत्र रिहान ने पुलिस को बताया था कि उसके पिता सलीम उर्फ तैय्यब का स्कूल की जमीन को लेकर गांव के ही गुफरान, नोमान, कदीर, रज्जाक और शफीक से विवाद चल रहा था।

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उक्त लोगाें ने समझौता नहीं करने पर उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने रिहान की तहरीर पर चारों आरोपितों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने विवेचना में आरोपितों की नामजदगी गलत पाते हुए पांच अप्रैल 2017 को मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी।वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पुर्नविवेचना के आदेश देने पर पुलिस ने विवेचना के बाद जून 2017 में मुकदमे में दोबारा फाइनल रिपोर्ट लगा दी। अधिकारियों ने एक बार फिर विवेचना के आदेश दिए, पुलिस ने पुन: फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी।

पुलिस ने 31 मार्च 2018 को मुठभेड़ के बाद आरोपित रिंकू यादव निवासी गांव लाघी थाना नगला सिंघी फीरोजाबाद को गिरफ्तार किया। उसने पूछताछ करने पर पुलिस को जूता कारोबारी सलीम की हत्या दो लाख रुपये में सुपारी लेने की जानकारी दी। रिंकू ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने गौरव निवासी नगला रामबल एत्माद्दौला, आगरा के साथ मिलकर सलीम की हत्या की थी।

पुलिस ने गौरव और रिंकू के अलावा घटना में शामिल सामिर अली उर्फ गुड्डू निवासी गढ़ी दरियाव थाना फतेहाबाद आगरा, राजू उर्फ रजीउद्दीन निवासी खातीपाड़ा लोहामंडी आगरा के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया था। मामले के विचारण के बाद अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से मामले की पुष्टि न होने पर साक्ष्य के अभाव में अपर जिला जज महेश कुमार कुशवाह ने आरोपितों को बरी करने के आदेश दिए। 


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