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District Cooperative Bank: किसान न हों परेशान, जिला सहकारी बैंक के हैं पुराने बकाएदार, तो नहीं देना होगा ब्याज

आगरा में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड ने किसानों को ऋण अदाएगी के लिए एक मुश्त समझौता योजना के तहत लाभ देने की तैयारी कर ली है। किसानों को मिलेगा लाभ अलग-अलग हैं योजना। योजना सीमित समय के लिए लागू है।

By Prateek GuptaEdited By: Published: Sat, 20 Mar 2021 08:27 AM (IST)Updated: Sat, 20 Mar 2021 08:27 AM (IST)
District Cooperative Bank: किसान न हों परेशान, जिला सहकारी बैंक के हैं पुराने बकाएदार, तो नहीं देना होगा ब्याज
जिला सहकारी बैंक आगरा किसानों के कर्ज पर ब्‍याज माफ कर रहा है।

आगरा, जागरण संवाददाता। जिला सहकारी बैंक लिमिटेड ने किसानों को ऋण अदाएगी के लिए एक मुश्त समझौता योजना के तहत लाभ देने की तैयारी कर ली है। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष अरिदमन सिंह और सचिव चौधरी विनय कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि वर्ष 1997 से पूर्व फसली ऋणों में किसानों द्वारा लिए गए वास्तविक मूलधन में से बचे अवशेष मूलधन को जमा कराकर योजना का लाभ लिया जा सकता है। इसमें संपूर्ण ब्याज, दंड, संग्रह शुल्क माफ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 1997 से 31 मार्च 2012 के मध्य वितरित फसली ऋणों में किसानों को दिए गए मूलधन के बराबर ब्याज की वसूली करके एक मुश्त समझौता योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसमें मूलधन के बराबर ब्याज घटाने के बाद अवशेष ब्याज, दंड, संग्रह शुल्क माफ किया जा रहा है। एक अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 के मध्य वितरित तीन वर्ष से अधिक बकाया वाले फसली ऋणों में बकाएदार के ऊपर लगने वाले ब्याज में 50 फीसदी की छूट देकर योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसमें ब्याज का 50 फीसदी, दंड ब्याज, संग्रह शुल्क माफ रहेगा। सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक राजीव लोचन शर्मा ने बताया कि बैंक के 20 लाख रुपए तक के व्यक्तिगत एवं 10 करोड़ रुपए तक के संस्थागत बकायेदारों को बैंक के अभिलेखों में संदिग्ध ऋण की कैटेगरी डी-3 के संबंध में दिए गए मूलधन से अधिक ब्याज, दंड ब्याज, दीगर एवं संग्रह शुल्क माफ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एकमुश्त समझौता योजना सीमित समय के लिए लागू है। इच्छुक किसान शीघ्र अति शीघ्र अपनी निकटतम बैंक शाखा या सहकारी समिति से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। 

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