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Tajmahal: राज्यमंत्री से बोले आगरा के डीएम, ताजगंज को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम

ताजमहल के 500 के मीटर क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कराया जाएगा पालन। पुरानी मंडी बैरियर को लेकर हो रही है गफलत। प्रशासन ने ताजमहल से 500 मीटर की दूरी निर्धारित कर बैरियर लगाने का लिया है निर्णय। बगैर पास वाले वाहनों को रोकने की है तैयारी।

By Nirlosh KumarEdited By: Published: Fri, 17 Sep 2021 04:18 PM (IST)Updated: Fri, 17 Sep 2021 04:18 PM (IST)
Tajmahal: राज्यमंत्री से बोले आगरा के डीएम, ताजगंज को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम
ताजगंज प्रकरण में राज्य मंत्री ने की प्रशासन व क्षेत्रीय लोगों के साथ बैठक।

आगरा, जागरण संवाददाता। ताजमहल के 500 मीटर के क्षेत्र में प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर राज्यमंत्री डा. जी एस धर्मेश तीन दिन से मुखर थे। गुरुवार को सर्किट हाउस में उन्होंने डीएम प्रभु एन. सिंह से क्षेत्रीय लोगों के साथ वार्ता की और क्षेत्रीय लोगों की सुविधा पर चर्चा की। डीएम ने कहा कि ताजगंज को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। कोई नई व्यवस्था नहीं की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन ही कराया जा रहा है।

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राज्य मंत्री ने बताया कि डीएम ने कहा कि अवैध निर्माण से ताजमहल की सुंदरता प्रभावित हो रही है, इसलिए अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। वाहन खड़े होने से क्षेत्र में कई स्थानों पर जाम की स्थिति पैदा होती है। लोडिंग टेंपो, क्षेत्रीय लोगों के रिश्तेदारों के आने-जाने पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। क्षेत्र में अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा की गई है। राज्य मंत्री ने बताया कि डीएम ने आश्वस्त किया है कि माह के चौथे शनिवार को जनता की सुविधा के लिए सभी संबंधित विभाग के अधिकारी थाना ताजगंज में बैठेंगे और समस्याओं को सुनेंगे। पुलिस अनावश्यक रूप से किसी को परेशान नहीं करेगी। डीएम प्रभु एन. सिंह का कहना है कि ताजमहल के 500 मीटर के क्षेत्र में रहने वाले लोग वाहन पास के अधिकारी हैं। अगर किसी का पास नहीं बना है तो वह आवश्यकतानुसार संबंधित विभाग से इसे प्राप्त कर सकते हैं। क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाएगा। इस दौरान पूर्व विधायक केशो मेहरा, अश्वनी वशिष्ठ, गणेशचंद आदि मौजूद रहे।

सांसत में हैं ताजगंज के लोग

ताजगंज के लोग इस निर्णय से सांसत में हैं। अगर पुरानी मंडी बैरियर पर पासधारक वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों को रोक दिया जाता है तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1996 में ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में पर्यटन वाहनों पर रोक लगाई थी। स्थानीय नागरिकों के लिए उसने वाहन पास जारी करने को कहा था।


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