Agra Smart City Project: जारी हुए नोटिस, अभी करा लीजिए कार्य, पांच साल तक नहीं हो सकेगी खोदाई
Agra Smart City Project आगरा स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ड डवलपमेंट आएगा दायरे में। टोरंट कंपनी ग्रीन गैस और मोबाइल कंपनियों को नोटिस। 31 अगस्त 2021 के बाद ताजगंज व उसके आसपास के नौ वार्ड में न तो सीवर लाइन बिछेगी और न ही पानी की लाइन।
आगरा, जागरण संवाददाता। अवैध रोड कटिंग से परेशान नगर निगम प्रशासन एक और निर्णय लेने जा रहा है। आगरा स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ड डवलपमेंट में जल्द कार्य कराने के लिए कहा है। टोरंट कंपनी, ग्रीन गैस और मोबाइल कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। 31 अगस्त 2021 के बाद ताजगंज व उसके आसपास के नौ वार्ड में न तो सीवर लाइन बिछेगी और न ही पानी की लाइन। अनुमति के बाद सिर्फ इमरजेंसी वर्क हो सकेंगे। पांच साल तक खोदाई पर रोक रहेगी।
आगरा स्मार्ट सिटी में ताजगंज क्षेत्र व उसके आसपास के नौ वार्ड चिन्हित किए गए हैं। एक हजार करोड़ रुपये से वार्डों में सीवर, पानी की लाइन बिछाई जा रही है। यह कार्य चार माह में पूरे हो जाएंगे। नगरायुक्त निखिल टीकाराम ने बताया कि अवैध रोड कटिंग को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। खासकर नई रोड बनने के बाद खोदाई कर दी जाती है। आगरा स्मार्ट सिटी लि. के बोर्ड की जल्द बैठक होने जा रही है। इसमें अवैध रोड कटिंग को लेकर पालिसी तैयार की जाएगी। इसके तहत सभी निर्माणदायी एजेंसियां और कंपनियां पांच साल तक कोई कार्य नहीं करा सकेंगी। उन्होंने बताया कि एजेंसियों और कंपनियों को जल्द कार्य कराने के लिए कहा गया है।
एक करोड़ का लग चुका है जुर्माना
नगरायुक्त निखिल टीकाराम ने बताया कि टोरंट कंपनी और ग्रीन गैस कंपनी पर अवैध रोड कटिंग करने पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लग चुका है। धनराशि जमा कराने के लिए नोटिस भेजा गया है।
अवैध रोड कटिंग से राजस्व का नुकसान
मेयर नवीन जैन का कहना है कि अवैध रोड कटिंग से नगर निगम को राजस्व का नुकसान होता है। कंपनियों पर जल्द अंकुश लगाया जाएगा।