Agra Metro: मेट्रो परियाेजना प्रकरण में डीजीसी ने प्रशासन के अधिकारियों को लिखा पत्र, मांगे अभिलेख
अदालत ने 15 जनवरी नियत की है सुनवाई की तारीख। पीएसी की जमीन पर ठाकुर श्री रंग जी महाराज का स्वामित्व होने किया है दावा। पूर्व एमएलसी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता ने मंडलायुक्त डीएम पीएसी कमांडेंट और मेट्रो परियोजना के अधिकारियों को बनाया है पक्षकार।
आगरा, जागरण संवाददाता। पीएसी की जमीन पर मेट्रो रेल परियोजना विवाद प्रकरण में अदालत में लंबित वाद की ठोस पैरवी के लिए जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) सिविल ने प्रशासन के अधिकारियों को आगाह किया है। डीजीसी राजेश कुमार कुलश्रेष्ठ ने अधिकारियों से लिखित जवाब दाखिल करने के लिए पैरोकार के माध्यम से संबंधित अभिलेख उपलब्ध् कराने की कहा है।
मेट्रो के संचालन के लिए 15वीं वाहिनी पीएसी की जमीन पर किए जा रहे निर्माण के खिलाफ पूर्व एमएलसी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश चंद्र गुप्ता ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वादा प्रस्तुत किया है। अधिवक्ता ने यह वाद श्री ठाकुर श्री रंग जी महाराज की ओर से प्रस्तुत किया है। पीएसी की जिस जमीन पर मेट्रो परियाेजना के तहत निर्माण किया जा रहा है। उस पर ठाकुर श्री रंग जी महाराज का स्वामित्व होने दावा किया है। मामले में मंडलायुक्त, डीएम, पीएसी कमांडेंट और मेट्रो प्रबंधन के अधिकारियों को पक्षकार बनाया है।
अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए 15 जनवरी की तारीख नियत की है। प्रस्तुत वाद में आरोपित बनाए गए लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है।शासन से जुड़ा मामला होने के चलते डीजीसी राजेश कुमार कुलश्रेष्ठ ने हाजिर होकर अदालत से वाद से संबंधित प्रति देने का अाग्रह किया था। अदालत ने उन्हें प्रस्तुत किए गए वाद की प्रति दिलाने के निर्देश दिए थे। अब उक्त मामले में 15 जनवरी को सुनवाई होनी है। डीजीसी द्वारा अदालत के समक्ष शासन का पक्ष ठोस तरीके से रखने को संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा है। इसमें संबंधित विभागीय आख्या एवं दस्तावेज पैराेकार के माध्यम से उपलब्ध कराने की कहा है।