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Shri Krishna JanamBhoomi Case: आदालत में रखी शाही मस्जिद और आगरा किला के साइंटिफिक सर्वे की मांग, इसे बनाया गया है आधार

Shri Krishna JanamBhoomi Case अदालत में जदुनाथ सरकार की 1917 में लिखी पुस्तक एनेकडाट्स आफ औरंगजेब एंड हिस्टोरिकल एस्से का हवाला दिया है। इसमें कहा गया है कि केशव देव मंदिर तोड़कर उसके अवशेष आगरा फोर्ट स्थित जहांआरा मस्जिद की सीढि़यों में लगाए गए हैं।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Wed, 14 Apr 2021 05:12 PM (IST)Updated: Wed, 14 Apr 2021 05:12 PM (IST)
Shri Krishna JanamBhoomi Case: आदालत में रखी शाही मस्जिद और आगरा किला के साइंटिफिक सर्वे की मांग, इसे बनाया गया है आधार
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग की गई है।

आगरा, जेएनएन। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दायर वाद में बुधवार को वादी अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर शाही मस्जिद ईदगाह और आगरा फोर्ट की मस्जिद का साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग की है। उन्होंने अदालत में जदुनाथ सरकार की 1917 में लिखी पुस्तक एनेकडाट्स आफ औरंगजेब एंड हिस्टोरिकल एस्से का हवाला दिया है। इसमें कहा गया है कि केशव देव मंदिर तोड़कर उसके अवशेष आगरा फोर्ट स्थित जहांआरा मस्जिद की सीढि़यों में लगाए गए हैं। दिए गए प्रार्थना पत्र में इन दोनों स्थानों का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग की गई है। बताते चलें कि अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाकर पूरी जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपे जाने कीमांग की है। इस मामले में अदालत ने सुनवाई के लिए 10 मई की तारीख तय की है।

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