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Shri Krishna JanamBhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में मौके का मुआयना करने की मांग

Shri Krishna JanamBhoomi Case वादी पक्ष ने अदालत में प्रार्थना देकर कमीशन भेजे जाने की मांग की। सुनवाई के बाद अदालत ने अब अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तारीख तय की। इसी दिन मूल वाद पर भी सुनवाई होनी है।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Mon, 08 Feb 2021 04:51 PM (IST)Updated: Mon, 08 Feb 2021 04:51 PM (IST)
Shri Krishna JanamBhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में मौके का मुआयना करने की मांग
अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तारीख तय की।

आगरा, जेएनएन। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप की ओर से दायर वाद में सोमवार को वादी पक्ष ने अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। इसमें श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में अदालत से कमीशन भेजकर मौके का मुआयना करने की मांग की गई। पुलिस अभिरक्षा में वादी और प्रतिवादी पक्ष को भी बुलाने की अपील की गई। अदालत ने वादी पक्ष को सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तारीख तय की है। इसी दिन मूल वाद पर भी सुनवाई होनी है।

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ठाकुर केशवदेव महाराज व अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह समेत चार लोगों ने बीते 23 दिसंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा बनौदिया की अदालत में वाद दायर किया था। इसमें श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर में स्थित शाही मस्जिद ईदगाह को हटाकर पूरी 13.37 एकड़ जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को देने की मांग की गई है। इस मामले में अदालत ने 19 फरवरी की तारीख सुनवाई के लिए तय की है। सोमवार को अधिवक्ता महेंद्र प्रताप ने अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया। इसमें वस्तु स्थिति जानने के लिए अदालत से मांग की कि वह पुलिस अभिरक्षा में एक कमीशन मौके पर भेजकर उसका मुआयना कराए। दोनों पक्षों को भी बुलाया जाए, ताकि सही तथ्य अदालत के सामने आ सकें। सिविल जज की अनुपस्थिति में सुनवाई एडीजे -सप्तम प्रमोद कुमार की अदालत में हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने 19 फरवरी को अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की है। अब मूल वाद और प्रार्थना पत्र दोनों मामले में सुनवाई 19 फरवरी को होगी। 


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