Campus front of India Case: एडीजे (एकादश) की अदालत में मामला स्थानांतरित, आज होगी सुनवाई
Campus front of India Case आधी सुनवाई सोमवार को एडीजे एकादश की अदालत में हुई थी। डीजे ने सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर दिया मामला। 5 अक्टूबर को पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे के मांट टोल प्लाजा से कार सवार सीएफआइ के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया था।
आगरा, जेएनएन। मथुरा की जेल में बंद कैंपस फ्रंट आफ इंडिया (सीएफआइ) के तीन सदस्यों की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो पाई। जिला जज ने सुनवाई एडीजे (दशम) की कोर्ट से एडीजे (एकादश) की कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है। अब सुनवाई बुधवार को दोपहर 12 बजे से होगी।
5 अक्टूबर को पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे के मांट टोल प्लाजा से कार सवार सीएफआइ के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया था। यह सब हाथरस जा रहे थे और हाथरस कांड में उन्माद फैलाने से संबंधित दस्तावेज इनके कब्जे से बरामद किए गए थे। देशद्रोह समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने रामपुर निवासी आलम, मुजफ्फरनगर निवासी अतीकुर्रहमान,बहराइच निवासी मसूद और केरल के मल्लपुरम निवासी सिद्दीकी को जेल भेज दिया था। अतीकुर्रहमान,आलम और मसूद की जमानत अर्जी पर सोमवार को अपर जिला जज (दशम ) अमर सिंह की अनुपस्थिति में सुनवाई एडीजे (एकादश) मयूर जैन की अदालत में शुरू हुई। करीब एक घंटे बाद शोकसभा होने के कारण सुनवाई रोक दी गई। आरोपितों के अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि आज एडीजे दशम की अदालत में सुनवाई होनी थी, चूंकि आधी सुनवाई एडीजे (एकादश) की अदालत में हो चुकी है, इसलिए पूरी सुनवाई उन्हीं की कोर्ट में होनी चाहिए। डीजीसी शिवराम सिंह ने बताया कि जिला जज साधना रानी ठाकुर ने सुनवाई का मामला एडीजे (एकादश) की अदालत में स्थानांतरित कर दिया है। बुधवार को दोपहर 12 बजे उन्हीं की अदालत में सुनवाई होगी।
ये है पूरा मामला
5 अक्टूबर को पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे के मांट टोल प्लाजा से कार सवार सीएफआइ के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया था। यह सब हाथरस जा रहे थे और हाथरस कांड में उन्माद फैलाने से संबंधित दस्तावेज इनके कब्जे से बरामद किए गए थे। इन सभी पर देशद्रोह समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।