Move to Jagran APP

दोपहिया वाहन पर पीछे बैठना है तो हेलमेट खरीद लो, वर्ना भरना होगा मोटा जुर्माना Agra News

आगरा में 11 नवंबर से सख्ती से नियम का पालन कराएगी पुलिस। पीछे बैठने वालों ने नहीं लगाया हेलमेट तो घर पहुंचेगा चालान।

By Prateek GuptaEdited By: Published: Sun, 03 Nov 2019 08:52 AM (IST)Updated: Sun, 03 Nov 2019 08:52 AM (IST)
दोपहिया वाहन पर पीछे बैठना है तो हेलमेट खरीद लो, वर्ना भरना होगा मोटा जुर्माना Agra News
दोपहिया वाहन पर पीछे बैठना है तो हेलमेट खरीद लो, वर्ना भरना होगा मोटा जुर्माना Agra News

आगरा, जागरण संवाददाता। बाइक या स्कूटर पर पीछे बैठना है तो हेलमेट लगाने की आदत डाल लो। पुलिस ने हेलमेट खरीदने के लिए नौ दिन की मोहलत दी है। 11 नवंबर से पुलिस कड़ाई से इसका पालन कराएगी। हेलमेट न लगाने वालों के चालान किए जाएंगे।

prime article banner

दोपहिया वाहनों से होने वाले हादसों में अधिकांश लोगों की मौत सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से होती है। हेलमेट लगाकर इसको कम किया जा सकता है। मोटरयान अधिनियम की धारा 128 के तहत दो पहिया वाहनों पर वाहन चालक के अतिरिक्त पीछे बैठने वाली सवारी को भी मानकों के अनुरूप हेलमेट लगाना अनिवार्य है। एसपी ट्रैफिक प्रशांत कुमार ने बताया कि यह नियम देशभर में लागू है। आगरा में 11 नवंबर से इस पर सख्ती की जाएगी। दस दिन लोगों को हेलमेट खरीदने का समय दिया गया है। इस अवधि में लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। 11 नवंबर के बाद बिना हेलमेट बाइक या स्कूटर पर पीछे बैठे मिलने पर चालान किया जाएगा। पुलिस फोटो और ई चालान करना शुरू कर देगी। इसके बाद वाहन मालिकों के घर ई चालान पहुंचने लगेगा।

सख्ती के बाद चालक लगा रहे हैं हेलमेट

दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता का नियम पुराना था। मगर, लोग हेलमेट नहीं लगाते थे। आगरा में फोटो चालान की व्यवस्था शुरू होने के बाद लोगों को आदत पडऩी शुरू हुई। अब सड़कों पर 90 फीसद दोपहिया वाहन चालक हेलमेट लगाए दिखने लगे हैं।  


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.