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Twitter ने नये आईटी नियमों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से मांगा 3 माह का अतिरिक्त समय

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पत्र लिखकर नये आईटी रूल को लेकर अपना जबाव दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में Facebook नये नये नियमों का लागू करने की मंजूरी दे दी है।

By Saurabh VermaEdited By: Published: Thu, 27 May 2021 01:57 PM (IST)Updated: Fri, 28 May 2021 07:10 AM (IST)
Twitter ने नये आईटी नियमों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से मांगा 3 माह का अतिरिक्त समय
यह Twitter की प्रतीकात्मक फाइल फोटो है।

नई दिल्ली, आइएएनएस। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट Twitter ने गुरुवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (IT Ministry) से नये इंटरमीडियरी गाइडलाइंस को लागू करने के लिए तीन माह का अतिरिक्त समय मांगा है। Twitter ने दोहराया कि वो नये आईटी एक्ट के अंतर्गत मौजूदा शिकायत निवारण चैनल के जरिए यूजर और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों की तरफ से मिलने वाली शिकायत को स्वीकार करना जारी रखेगा। Twitter के प्रवक्ता ने जोर देते हुए कहा कि वो भारत में लागू कानून का पालन करेगा।

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दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर Twitter चितिंत 

हालांकि Twitter ने यह भी कहा कि वो मौजूदा हालात के मद्देनजर अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर चिंतित हैं। बता दें कि कांग्रेस टूलकिट कंट्रोलवर्सी से जुड़े मामले में पुलिस ने Twitter के दिल्ली और गुरूग्राम ऑफिस में छापेमारी की थी। ऐसे में Twitter की तरफ से कहा गया कि भारत समेत दुनिया की सिविल सोसाइटी दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर चिंतिंत है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने डराने-धमकाने के मकसद से Twitter ऑफिस का दौरा किया था, जो कि ग्लोबल टर्म एंड सर्विस और नये आईटी नियमों के खिलाफ है। Twitter की तरह से दिल्ली पुलिस की छापेमारी के बाद पहली बार प्रतिक्रिया दी गई है। 

कंपनी बना रही नियमों में बदलाव की योजना 

बता दें कि बीते सोमवार को दिल्ली पुलिस ने देश के राजधानी दिल्ली स्थित Twitter India के लोकल ऑफिस का दौरा किया था, जब Twitter ने भाजपा के प्रवक्ता के ट्वीट को मैन्युपुलेटेड मीडिया मार्क कर दिया था। इसके बाद देशभर में Twitter के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई थी। Twitter के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी नियमों में बदलाव की योजना बना रही हैं, जिससे खुली आर सार्वजनिक बातचीत ना रोका जा सके। कंपनी की मानें, तो इस मामले में ट्वीटर की भारत सरकार के साथ रचनात्मक बातचीत जारी रहेगी और उम्मीद है कि जल्द इस मामले का कोई हल निकलेगा। साथ ही काह कि यह चुने गये ऑफिसर, इंडस्ट्री और सिविल सोसाइटी की साझा जिम्मेदारी है कि पब्लिक इंटरेस्ट को सुरक्षित बनाया जाए।

WhatsApp ने किया कोर्ट का रुख  

केंद्र सरकार ने नये आईटी नियमों को 25 फरवरी को इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल , 2021 के तहत नोटिफाई किया है, जो देशभर में 26 मई 2021 से लागू हो गये हैं। WhatsApp की ओर से केंद्र के नये आईटी नियमों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किय गया है। WhatsApp के मुताबिक नये आईटी नियम निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्ट रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार राइट टू प्राइवेसी का पालन करती है। लेकिन साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन करने को लेकर प्रतिबद्ध है।

नये आईटी नियम लोकतांत्रित सिद्धातों के खिलाफ 

आईटी मिनिस्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पत्र लिखकर नये आईटी रूल को लेकर अपना जबाव दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में Facebook नये नये नियमों का लागू करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि Twitter की तरफ से इस मामले में चिंता जाहिर करते हुए कहा गया है कि नये आईटी नियम लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ हैं। Twitter ने इस मामले में सरकार से तीन माह का वक्त मांगा है। Twitter को हाल ही में कंटेंट ना हटाने की वजह में नोटिस जारी किया गया था, जब Twitter ने पत्रकारों, एक्टविस्ट और राजनेताओं को वेरिफाइड एकाउंट को बैन करने से मना कर दिया था। 


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