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New SIM Card Rules 2022: सरकार ने बदले सिम कार्ड के नियम, जानिए मोबाइल यूजर्स पर क्या होगा असर?

DoT New Rules 2022 अगर आप विदेश की यात्रा पर जाते हैं तो आपके लिए दूरसंचार विभाग (DoT) के नए नियमों का जानना अनिवार्य है। यह नियम ना सिर्फ यूजर की यात्रा को आसान बनाते हैं बल्कि इससे सिस्टम भी मजबूत होता है।

By Saurabh VermaEdited By: Published: Thu, 20 Jan 2022 10:43 AM (IST)Updated: Thu, 20 Jan 2022 11:19 AM (IST)
New SIM Card Rules 2022: सरकार ने बदले सिम कार्ड के नियम, जानिए मोबाइल यूजर्स पर क्या होगा असर?
Photo Credit - Dainik Jagran File Photo

नई दिल्ली, टेक डेस्क। DoT New Rules 2022: केंद्र सरकार की तरफ से विदेश जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल टेलिकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने भारत में सिम कार्ड के नियमों में बदलाव कर दिया है। जिससे इंटरनेशन रोमिंग वाले ग्राहकों को पहले के मुकाबले काफी सुविधा हो जाएगी। टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) की सिफारिशों के आधार पर दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड के नियमों में बदलाव को हरी झंडी दी है। नए नियमों के तहत भारत में विदेशी ऑपरेटररों के इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड, ग्लोबल कॉलिंग कार्ड्स की सेल किए पर एनओसी यानी अनआपत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के नियमों और शर्तों में बदलाव कर दिया है।

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क्या होगा फायदा

दूरसंचार विभाग के नए नियमों से विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों को काफी मदद मिल सकेगी। नए नियमों से भारतीय नागरिकों की हितों की रक्षा हो सकेगी। साथ ही एनओसी मिलने के बाद कस्टमर केयर सर्विस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, टैरिफ प्लान की जानकारी देना अनिवार्य होगा। दूरसंचार विभाग ने ग्राहकों की शिकायत के समाधान के लिए बिलिंग का प्रावधान किया है। इससे शिकायत के निवारण में मदद मिलेगी।

सिम कार्ड रखने के नियमों में DoT ने किया बदलाव 

बता दें कि दूरसंचार विभाग की तरफ से ग्राहकों की सुविधा के लिए पिछले कुछ दिनों में सिम कार्ड से जुड़े नियमों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. हाल ही में दूरसंचार विभाग ने 9 से ज्यादा सिम रखने की छूट को खत्म कर दिया है। वही इसका उल्लंघन करने वाले यूजर्स के सिम को हमेशा के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है। जिससे ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही फर्जी कॉलिंग की समस्या से छुटकारा मिलेगा। दूरसंचार विभाग ने सभी नागरिकों को अधिकतम 9 सिम रखने की सुविधा दी है। लेकिन पूर्वोत्तर के राज्य जैसे असम के नागरिकों को अधिकतम 6 सिम रखने की इजाजत है। 


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