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केन्द्र सरकार जल्द लाएगी नई ड्रोन पॉलिसी, यात्रियों की संख्या 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य

केन्द्र सरकार नई ड्रोन पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है। नई पॉलिसी के मुताबिक ड्रोन को पांच कैटेगिरी में बांटा जाएगा।

By Shilpa SrivastavaEdited By: Published: Mon, 21 May 2018 11:17 AM (IST)Updated: Tue, 22 May 2018 07:13 AM (IST)
केन्द्र सरकार जल्द लाएगी नई ड्रोन पॉलिसी, यात्रियों की संख्या 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य
केन्द्र सरकार जल्द लाएगी नई ड्रोन पॉलिसी, यात्रियों की संख्या 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य

नई दिल्ली (टेक डेस्क)। केन्द्र सरकार जल्द ही नए ड्रोन पॉलिसी की रुपरेखा तैयार करेगी। इस बात की जानकारी केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए दी। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ड्रोन नीति को तैयार करने के अंतिम चरण में पहुंच गई है। आपको बता दें कि जंयत सिन्हा पिछले साल मीडिया को एक अनाम एयरक्राफ्ट सिस्टम के ड्राफ्टिंग के बारे में बताया था।

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केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस नीति में सुरक्षा और वैश्विक मानक के कुछ बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई है। यशवंत सिन्हा पिछले दिनों वाणिज्य और उद्योग निकाय सीआईआई द्वारा आयोजित सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी के एक सत्र में बोलते हुए कहा, "हमने ड्रोन नीति पर हमारे काम को अंतिम रूप दिया है, सुरक्षा और वैश्विक मानकों के दृष्टिकोण से कुछ मुश्किल मुद्दों को हल करने की आवश्यकता है। अब हम उस परामर्श प्रक्रिया के अंतिंम पड़ाव में पंहुच चुके हैं, आशा है कि जल्द ही हमारे पास अंतिम ड्रोन नीति होगी।"

अभी नहीं है कोई प्रावधान

मौजूदा एयरक्राफ्ट नियम में ड्रोन के इस्तेमाल और उसके खरीद-बिक्री के लिए कोई प्रावधान नहीं है। विमानन प्राधिकरन डीजीसीए ने अक्तुबर 2014 में आम नागरिकों द्वारा ड्रोन और अनाम एयरक्राफ्ट सिस्टम के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी।

जारी किया जाएगा यूनिक पहचान नंबर

डीजीसीए द्वारा तैयार की गई ड्रोन नीति के अनुसार ड्रोन के लिए एक यूनिक पहचान नंबर जारी किया जाएगा। नैनो ड्रोन जिसका वजन 250 ग्राम या उससे कम होगा उसे इस प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा।

पांच वर्गों में वर्गीकृत किया जाएगा

नई नीति के मुताबकि ड्रोन को पांच वर्गों में वर्गीकृत किया जाएगा। 250 ग्राम या उससे कम वजन के ड्रोन को नैनो कैटेगरी में रखा जाएगा। वहीं 250 ग्राम से 2 किलोग्राम वजन के ड्रोन को माइक्रो में, वहीं 2 किलोग्राम से लेकर 25 किलोग्राम वजन के ड्रोन को मिनी कैटेगरी में रखा गया है। 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम वजन के ड्रोन को स्मॉल या छोटे ड्रोन के कैटगरी में रखा जाएगा, वहीं 150 किलोग्राम से ज्यादा वजन के ड्रोन को बड़े ड्रोन की कैटेगरी में रखा गया है।

यात्रियों की संख्या में 5 गुना इजाफा का लक्ष्य

केन्द्रीय मंत्री ने आगे कहा कि सरकार हवाई अड्डे की क्षमता, निर्माण, नियामक संस्थानों को मजबूत करने और इस क्षेत्र में आवश्यक कौशल बढ़ाने सहित कई क्षेत्रों पर काम कर रही है। विमानन मंत्रालय का मौजूदा 200 मिलियन से 15-20 वर्षों में यात्रियों की संख्या में 5 गुना वृद्धि करने का लक्ष्य है।

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