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अभी तक नहीं बनवाया है Voter Id कार्ड तो इस तरह ऑनलाइन करें अप्लाई

जनरल वोटर में खुद को एनरोल करने के लिए आपको फॉर्म 6 भरना होगा। इसके लिए आपको NVSP की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा

By Shilpa Srivastava Edited By: Published: Fri, 15 Mar 2019 11:50 AM (IST)Updated: Fri, 22 Mar 2019 02:28 PM (IST)
अभी तक नहीं बनवाया है Voter Id कार्ड तो इस तरह ऑनलाइन करें अप्लाई
अभी तक नहीं बनवाया है Voter Id कार्ड तो इस तरह ऑनलाइन करें अप्लाई

नई दिल्ली (टेक डेस्क)। भारत में लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। किसी भी व्यक्ति को वोट डालने के लिए वोटर आइडी कार्ड की आवश्यकता होती है। बिना वोटर आइडी कार्ड के मतदान नहीं किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग भारतीय नागरिकों के लिए ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराता है। जो नागरिक 18 साल या उससे ऊपर के हैं वो वोटर आइडी कार्ड बनवा सकते हैं। जनरल वोटर में खुद को एनरोल करने के लिए आपको फॉर्म 6 भरना होगा। इसके लिए आपको NVSP की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।

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वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यकताएं:

  • आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है जब मतदाता सूची के संशोधन के वर्ष की पहली तारीख यानी 1 जनवरी को।
  • वर्ष की पहली तारीख यानी 1 जनवरी को मतदाता की आयु 18 वर्ष हो गई हो।
  • मतदाता को उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है जहां वो नामांकित होना चाहते हैं।
  • एक निर्वाचक के रूप में नामांकित होने के लिए अयोग्य नहीं हैं।

इस तरह करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन:

  • सबसे पहले आपको www.nvsp.in पर जाना होगा।
  • इसके बाद होमपेज पर दिए गए Apply online for registration of new voters जो की Form6 है, पर क्लिक करना होगा।
  • इस फॉर्म में मांगी गई सभी डिटेल्स को भरें। इसमें निजी जानकारी, पता समेत कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिटेल शामिल हैं।
  • इसके बाद जो भी डिटेल्स आपने भरी हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद आपको डिक्लरेशन पर क्लिक भरना होगा। सभी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स के वेरिफाई होने के बाद मतदाता का वोटर आईडी बना दिया जाएगा।
  • मतदाता अपने एप्लीकेशन स्टेटस को भी ट्रैक कर सकते हैं। ये कैसे किया जाए इसकी जानकारी इस लिंक पर जाकर ली जा सकती है।

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किन यूजर्स को भरना होगा कौन-सा फॉर्म:

जनरल वोटर्स को Form 6 भरना होगा। यह फॉर्म उनके लिए है जो पहली बार वोटर आइडी कार्ड बनवा रहे हैं या फिर जो दूसरे राज्य से किसी और राज्य में शिफ्ट हो रहे हैं। वहीं, NRI वोटर्स को फॉर्म 6A भरना होगा। अगर आपको वोटर आइडी कार्ड में किसी तरह का बदलाव करना है तो आपको फॉर्म 8 भरना होगा। एक ही राज्य में किसी एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट होने के लिए फॉर्म 8ए भरना होगा।

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