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Ayodhya Verdict: राजस्थान में शांति रही, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर दो गिरफ्तार

social media. राजस्थान के जयुपर अजमेर सीकर सवाई माधोपुर और भरतपुर सहित कई शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया।

By Sachin MishraEdited By: Published: Sat, 09 Nov 2019 06:25 PM (IST)Updated: Sat, 09 Nov 2019 06:25 PM (IST)
Ayodhya Verdict: राजस्थान में शांति रही, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर दो गिरफ्तार
Ayodhya Verdict: राजस्थान में शांति रही, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जयपुर। social media. अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान में शांति रही। सभी वर्गों के लोगों ने एक-दूसरे से अमन-चैन बनाए रखने की अपील की। शनिवार सुबह से राजस्थान के सभी जिलों में धारा 144 लागू करने के साथ ही मोबाइल फोन पर इंटरनेट बंद कर दिया गया था। शुक्रवार शाम से ही सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही थी।

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प्रदेश में सोमवार तक स्कूल और कॉलेज बंद करने के साथ ही संवेदनशील स्थानों पर निगरानी के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। जयुपर, अजमेर, सीकर, सवाई माधोपुर और भरतपुर सहित कई शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें चूरू जिले राजलदेसर निवासी 29 वर्षीय युवक मनोज कुमार सैन और बीकानेर जिले के नापासर निवासी कृष्ण सारस्वत शामिल है। इन दोनों युवकों ने राममंदिर-बाबरी मस्जिद मामले को लेकर फेसबुक पर टिप्पणी की थी।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जिला पुलिस अधीक्षकों सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में पुलिस थाना स्तर पर (कम्यूनिटी लाइजन ग्रुप) सीएलजी कमेटियों के सदस्यों के साथ ही समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ बैठक कर शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की। जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों ने संवदेनशील क्षेत्रों का दौरा भी किया। राज्य में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बताया कि प्रदेश में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम रही। उन्होंने बताया कि मोबाइल पर इंटरनेट सेवा रविवार सुबह 10 बजे तक के लिए बंद की गई है। धारा 144 भी रविवार तक लागू रहेगी। 

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को विवादित ढांचे की 2.77 एकड़ जमीन हिंदुओं को दिए जाने को लेकर अपना फैसला दिया। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए अलग से पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया है। सर्वसम्मत फैसले में पांच सदस्यीय पीठ ने केंद्र से तीन महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया है, जो अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण करेगा।

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