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Rajasthan: उदयपुर में भंवरलाल जैन की हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा

Bhanwarlal Jain Murder Case वृद्ध की हत्या के मामले में उदयपुर की अदालत ने तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। उम्रकैद की सजा के साथ तीन पर तीस-तीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायालय-4 ने अभियुक्त प्रवीण मेहता राधेश्याम तथा मनोज को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Sat, 21 Nov 2020 04:52 PM (IST)Updated: Sat, 21 Nov 2020 04:52 PM (IST)
Rajasthan: उदयपुर में भंवरलाल जैन की हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा
उदयपुर में भंवरलाल जैन की हत्या के दोषियों को उम्रकैद की सजा। फाइल फोटो

उदयपुर, संवाद सूत्र। Bhanwarlal Jain Murder Case: छह साल पहले राजस्थान में उदयपुुर जिले के खेरोदा क्षेत्र में एक वृद्ध की हत्या के मामले में उदयपुर की अदालत ने तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। उम्रकैद की सजा के साथ तीन पर तीस-तीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अभियोजन सूत्रों के अनुसार, घटना 21 जून, 2014 को थी। खेरोदा के जयकुमार जैन को उनके फूफाजी गजेंद्र जैन के जरिए सूचना मिली थी कि उनके दादा भंवरलाल जैन के घर लूट व हत्या की घटना हुई है। घटना के दिन जयकुमार जैन अहमदाबाद में था और वहां से लौटने पर उसने दादा की हत्या व लूट का मामला खेरोदा थाने में दर्ज कराया था। दादी अमृताबाई ने घटना को लेकर जानकारी दी थी। रात लगभग डेढ़ बजे चार-पांच बदमाश उनके घर में घुसे तथा भंवरलाल और उन्हें बंधक बनाया तथा उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया।

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घर से नकदी तथा जेवरात लूटने के बाद वह भाग निकले। इस बीच, भंवरलाल की दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर इस मामले में खेरोदा मावली डांगीयान निवासी प्रवीण पुत्र किशनलाल मेहता, बाठेड़ा खुर्द निवासी राधेश्याम उर्फ राजू मेनारिया और मेनार निवासी मनोज पुत्र घनश्याम मेनारिया को गिरफ्तार करने के साथ एक अपचारी को डिटेन किया था। तीन अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने आइपीसी की धारा 302, 394 व 460 के तहत चालान पेश किया। जिस पर सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायालय-4 ने अभियुक्त प्रवीण मेहता, राधेश्याम तथा मनोज को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

पीटा एक्ट में गिरफ्तार आरोपितों को भेजा जेल

देह व्यापार के मामले में पीटा एक्ट के तहत गिरफ्तार सात आरोपितों को उदयपुर की अदालत ने शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। शहर के दो थाना क्षेत्र में की गई कार्रवाई में पुलिस ने दो पुरुष व पांच

महिला आरोपितों को गिरफ्तार किया था। महिलाओं में दो इंदौर शहर की, जबकि दो पश्चिम बंगाल की हैं, जबकि बाकी तीनों आरोपित स्पा संचालक हैं। 


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