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तीन साल पूर्व नाबालिग विवाहिता के साथ दुष्कर्म मामले में अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई

प्रतापगढ़ जिले के सालमगढ थाना क्षेत्र में तीन साल पूर्व एक नाबालिग विवाहिता के साथ दुष्कर्म मामले में अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

By Preeti jhaEdited By: Published: Sat, 09 Feb 2019 02:51 PM (IST)Updated: Sat, 09 Feb 2019 02:51 PM (IST)
तीन साल पूर्व नाबालिग विवाहिता के साथ दुष्कर्म मामले में अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई
तीन साल पूर्व नाबालिग विवाहिता के साथ दुष्कर्म मामले में अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई
उदयपुर, जेएनएन। प्रतापगढ़ जिले के सालमगढ थाना क्षेत्र में तीन साल पूर्व एक नाबालिग विवाहिता के साथ दुष्कर्म मामले में अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियोजन सूत्रों के मुताबिक घटना आठ फरवरी 2016 की है। 

सालमगढ़ क्षेत्र के नारायणी गांव की पीडि़ता तब घर से खेत जा रही थी। रास्ते में रायचंद मीणा नामक बदमाश ने उसे रोका तथा मारपीट के बाद उससे दुष्कर्म किया। आरोपी रायचंद विवाहिता को लहूलुहान हालत में जंगल में छोडक़र भाग गया। कुछ देर बाद विवाहिता का भतीजा जो स्कूल से लौट रहा था उसने पीडि़ता को अस्पताल पहुंचाया तथा परिजनों को सूचना दी।

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पीडि़ता के ससुर ने सालमगढ थाने में रायचन्द के खिलाफ दुष्कर्म और मारपीट का मामला दर्ज कराया था। पोक्सो कोर्ट के जज परमवीर सिंह ने अभियुक्त रायचन्द को दोषी माना और सजा सुनाई।


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