राजस्थान में विधायक खरीद-फरोख्त के मामले में दो माह से जयपुर सेंट्रल जेल में बंद संजय जैन को जमानत मिली
राजस्थान में विधायकों की खरीद-फरोख्त में करीब दो माह से जयपुर सेंट्रल जेल में बंद संजय जैन को जमानत मिल गई है । राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
जागरण संवाददाता, जयपुर : राजस्थान में विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में करीब दो माह से जयपुर सेंट्रल जेल में बंद संजय जैन को जमानत मिल गई है । राजस्थान हाईकोर्ट ने संजय जैन को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है । संजय जैन के वकील विहार बाजवा ने राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर बहस करते हुए कहा कि उसको केवल ऑडियो क्लिप के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।
सरकारी एजेंसियों के पास कोई सुबूत नहीं
इसके अलावा सरकारी एजेंसियों के पास कोई सुबूत नहीं है । ऑडियो क्लिप में जिन से बातचीत होना बताया गया है, उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई है । उन्होंने कहा कि कथित रूप से कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का नाम इसमें आया था ।
जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश सुनाया
दोनों ने अपनी आवाज होने से इनकार किया है, लिहाजा संजय जैन को जमानत देनी चाहिये । इसके बाद जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने संजय जैन को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए । जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश मंगलवार को सुनाया ।
ऑडियो टेप के आधार पर मामला दर्ज है
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस में 35 दिन तक चले आंतरिक संघर्ष के दौरान एक ऑडियो टेप के आधार पर विधायकों की खरीद-फरोख्त का मामला स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने दर्ज कर जांच शुरू की थी । इसके बाद इस मामले को राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सौंप दिया गया ।
विवाद खत्म होते ही मामला ठंडे बस्ते में
कांग्रेस आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद खत्म हुआ तो सरकार ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया । ब्यूरो ने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है।