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हिरण शिकार केस में सलमान की अगली सुनवाई 17 जुलाई को

काला हिरण शिकार मामले में दोषी सलमान खान की याचिका पर आज (सोमवार) जोधपुर कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई को करेगा।

By Preeti jhaEdited By: Published: Mon, 07 May 2018 11:58 AM (IST)Updated: Mon, 07 May 2018 05:09 PM (IST)
हिरण शिकार केस में सलमान की अगली सुनवाई 17 जुलाई को
हिरण शिकार केस में सलमान की अगली सुनवाई 17 जुलाई को

 जोधपुर, जेएनएन। कांकाणी काले हिरण के शिकार मामले मे सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई थी। सेशन्स कोर्ट में सजा के खिलाफ की गई अपील पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।  गत 5 अप्रैल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला के पीठासीन अधिकारी देवकुमार खत्री ने करीब दो दशक पुराने काला हिरण शिकार प्रकरण में फिल्म अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। 

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काला हिरण शिकार मामले में दोषी सलमान खान की याचिका पर आज (सोमवार) जोधपुर कोर्ट में सुनवाई हुई। सलामने खान ने कोर्ट से अगली सुनवाइयों के लिए व्यक्तिगत तौर पर पेशी से छूट की मांग की है। जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के जज चंद्र कुमार सोनगरा ने मामले पर सुनवाई की। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई को करेगा।

सलमान के वकील महेश बोहरा ने कोर्ट में सलमान को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट देने की अपील की। इसके लिए सलमान के वकील ने कोर्ट के समक्ष याचिका भी दायर की। वहीं, सलमान के खिलाफ सुनवाई को देखते हुए जोधपुर सेशंस कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किये गए। सुनवाई के दौरान सलमान के साथ उनकी दोनों बहनें अलवीरा और अर्पिता मौजूद थी। 

बता दें कि काला हिरण शिकार मामले में दोषी सलमान खान को सुनाई गई पांच साल की सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में दायर अपील पर आज सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई को करेगा। 5 मई को जोधपुर की अदालत ने काला हिरण शिकार मामले में सलमान को 5 साल की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा का एलान किया था, जिसके दो दिन बाद उन्हें 7 अप्रैल को जमानत मिल गयी थी। सलमान को दो रात जोधपुर सेंट्रल जेल में कैदी नंबर 106 बनकर गुजारने पड़े थे। इस सजा को सस्पेंड करने के लिए सलमान की ओर से जोधपुर की अदालत में याचिका दायर की गयी थी।

गौरतलब है कि सलमान खान को 50,000 रुपये की जमानत राशि और 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलकों पर जमानत दी गई थी। सलमान खान को सशर्त जमानत देते हुए अदालत ने कहा था कि वे बिना इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकते। साथ ही 7 मई, 2018 को कोर्ट में व्‍यक्तिगत रूप से हाजिर होने का भी आदेश दिया था। सलमान को सजा सुनाने वाले सीजेएम देवकुमार खत्री व जमानत देने वाले जिला एवं सेशन जज रविन्द्र कुमार जोशी दोनों का ही तबादला हो चुका है। अब जिला एवं सेशन जज चन्द्रकुमार सोनगरा सलमान के मामले में सुनवाई करेंगे।


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