सलमान खान मामले में सरकार के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई 24 मई को होगी
आर्म्स एक्ट मामले में नीचली कोर्ट से बरी हो चुके फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ राजस्थान सरकार की ओर से कोर्ट में पेश प्रार्थना पत्र का फैसला 24 मई को होगा।
जयपुर, जागरण संवाददाता। आर्म्स एक्ट मामले में नीचली कोर्ट से बरी हो चुके फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ राजस्थान सरकार की ओर से कोर्ट में पेश प्रार्थना पत्र का फैसला 24 मई को होगा। जोधपुर जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समेन्द्र सिंह सिखरवार की कोर्ट में सरकार के वकील द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत की अनुपस्थिति के कारण फैसला नहीं हो सका।
कोर्ट में लोक अभियाजन अधिकारी भवानी सिंह भाटी और बचाव पक्ष की ओर से जितेन्द्र सिंह विश्नोई उपस्थित थे। लोक अभियोजन अधिकारी के अनुसार सलमान की ओर से एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। प्रार्थना पत्र में हिरण शिकार मामले के अनुसंधान अधिकारी ललित बोड़ा के खिलाफ झूठी गवाही देने तथा गलत शपथ पत्र पेश करने के आरोप है।
उल्लेखनीय है कि अवैध हथियार मामले में सलमान खान को 18 जनवरी,2017 को बरी कर दिया गया था ।इस मामले में सरकार द्वारा पेश किए प्रार्थना पत्र में सलमान पर आरोप था कि उसने कोर्ट में पेश किए गए शपथ पत्र में कहा था कि हथियार का लाइसेंस घर पर ही होगा,मिल नहीं रहा,अथवा कहीं गुम हो गया होगा। जांच के दौरान तथा एक गवाह के बयान से पता चला कि सलमान का लाइसेंस गुम नहीं हुआ,बल्कि नवीनीकरण के लिए मुम्बई पुलिस आयुक्त कार्यालय में जमा कराया गया था।
ऐसे में अभियान पक्ष ने सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कहा कि सलमान ने कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया है। इस बीच अवैध हथियार मामले में सलमान के पक्ष में फैसला हो गया। इस फैसले के खिलाफ सरकार ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील की थी,जिसकी अगली सुनवाई 24 मई को होगी।