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Green Crackers: राजस्थान में ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति

Green Crackers राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को छोड़कर पूरे राजस्थान में ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति सरकार ने दे दी है। दिवाली गुरुपर्व और अन्य त्योहारों पर रात आठ से 10 बजे तक छठ पर सुबह छह से आठ बजे तक पटाखें बिकेंगे।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Fri, 15 Oct 2021 08:14 PM (IST)Updated: Fri, 15 Oct 2021 08:14 PM (IST)
Green Crackers: राजस्थान में ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति
राजस्थान में ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति। फाइल फोटो

जयपुर, एएनआइ। राजस्थान सरकार अपने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) को छोड़कर पूरे राज्य में ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दे दी है। दिवाली, गुरुपर्व और अन्य त्योहारों पर रात आठ से 10 बजे तक, छठ पर सुबह छह से आठ बजे तक और क्रिसमस व नए साल पर दोपहर 11:55 से 12:30 बजे तक ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति होगी। एनसीआर में पटाखों पर पहले की तरह की पाबंदी रहेगी। इधर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को दिल्ली, ओडिशा, राजस्थान तथा हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया कि वे पटाखों की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर पुनर्विचार करें और ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दें।

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इन चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में स्टालिन ने कहा कि राज्य में पटाखा निर्माण उद्योग में शामिल लगभग आठ लाख श्रमिकों की आजीविका मुश्किल के दौर में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्धारित मानदंडों के भीतर पटाखों की बिक्री को संबंधित राज्यों में अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि देश के लगभग 90 फीसद पटाखों को सिवाकाशी में तैयार किया जाता है। पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध ठीक नहीं है। अन्य देशों में भी इस तरह पटाखों की बिक्री पर रोक नहीं है। यदि अन्य राज्यों ने भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाए तो पूरा उद्योग ही ठप हो जाएगा और वह बंदी के कगार पर पहुंच जाएगा। यह उद्योग से जुड़े लाखों परिवार के जीवनयापन को खतरे में डालना होगा। 

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दौरान राज्य में पटाखों की बिक्री पर तत्काल और पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को संशोधित कर दिया है और राज्य में ग्रीन पटाखों की बिक्री और दो घंटे जलाने की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के प्रदूषण स्तर के दिए गए मानक को ध्यान में पटाखा जलाने संबंधी दिए गए निर्देश का पालन किया जाए।


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