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कांकाणी हिरण शिकार मामले में बढ़ सकती है इन फिल्म सितारों की मुश्किलें

Kankani deer hunting case. जोधपुर के कांकाणी हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू की फिर से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।

By Sachin MishraEdited By: Published: Thu, 31 Jan 2019 06:49 PM (IST)Updated: Thu, 31 Jan 2019 06:50 PM (IST)
कांकाणी हिरण शिकार मामले में बढ़ सकती है इन फिल्म सितारों की मुश्किलें
कांकाणी हिरण शिकार मामले में बढ़ सकती है इन फिल्म सितारों की मुश्किलें

जयपुर, जागरण संवाददाता। करीब 20 साल पुराने जोधपुर के कांकाणी हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में इन सभी के खिलाफ पेश की गई अपील पर गुरुवार को सुनवाई हुई।

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जस्टिस पंकज भंडारी की एकलपीठ ने सरकार की ओर से अपील 53 देरी से पेश किए जाने पर सेक्शन-5 का प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया है। सरकार की ओर से इन सभी को कांकाणी हिरण शिकार के मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ अपील पेश कर दी गई है। काला हिरण शिकार के इस मामले में जोधपुर जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ग्रामीण) ने 5 अप्रैल, 2018 को इन सभी को बरी कर दिया था । इस मामले में अभिनेता सलमान खान को ही पांच साल की सजा हुई थी, बाकी सभी 6 फिल्मी सितारों को बरी कर दिया गया था ।

सरकार ने कोर्ट में दाखिल किया था प्रार्थना पत्र

हाईकोर्ट में अपील पेश होने से बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक व दो अक्टूबर, 1998 की मध्यरात्रि को सलमान खान द्वारा हिरणों को गोली मारने और सैफ समेत तीनों सितारों पर उन्हें उकसाने का आरोप था। कोर्ट के इस फैसले के बाद अभियोजन पक्ष ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करने के लिए सरकार के पास प्रार्थना-पत्र लगाया था, जिसकी स्वीकृति मिलने के बाद अपील पेश की गई थी।

सरकार से स्वीकृति मिलने पर अभियोजन पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू के खिलाफ अपील पेश की गई थी। सरकार की ओर से गुरुवार विक्रम सिंह राजपुरोहित ने कोर्ट के सामने पक्ष रखा. इस पर कोर्ट ने सरकार द्वारा अपील देरी पेश किए जाने पर सेक्शन-5 का प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया है।  


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