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Rajasthan: आसाराम को इलाज के लिए नहीं मिली जमानत, याचिका खारिज; पुनः जेल भेजने की तैयारी

Rajasthan जोधपुर स्थित राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ में आसाराम की जमानत याचिका को न्यायाधीश संदीप मेहता और देवेंद्र कछवाहा की खंडपीठ ने खारिज कर दिया। इससे आसाराम के आयुर्वेद पद्धति से दो माह तक उपचार लेने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Fri, 21 May 2021 03:31 PM (IST)Updated: Fri, 21 May 2021 05:46 PM (IST)
Rajasthan: आसाराम को इलाज के लिए नहीं मिली जमानत, याचिका खारिज; पुनः जेल भेजने की तैयारी
आसाराम को जोधपुर हाईकोर्ट से नहीं मिली अंतरिम जमानत, याचिका खारिज। फाइल फोटो

जोधपुर, संवाद सूत्र। Rajasthan: जोधपुर के एम्स में कोरोना के इलाज के लिए भर्ती अपने ही आश्रम की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी आसाराम को हाई कोर्ट से फिर झटका मिला है। जोधपुर स्थित राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ में आसाराम की जमानत याचिका को न्यायाधीश संदीप मेहता और देवेंद्र कछवाहा की खंडपीठ ने खारिज कर दिया। इससे आसाराम के आयुर्वेद पद्धति से दो माह तक उपचार लेने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। इधर, आसाराम की तबीयत स्वस्थ है, जिसके बाद उन्हें पुनः जेल भेजने की तैयारियां की जा रही है। आसाराम ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य और कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए आयुर्वेद पद्धति से उपचार के लिए जमानत याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने उपचार व स्वास्थ्य लाभ के लिए दो माह तक अंतरिम जमानत दिए जाने की गुहार की थी।

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याचिका की पूर्व सुनवाई पर हाईकोर्ट ने एम्स से तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ अन्य सभी जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। इसके बाद जोधपुर एम्स में भर्ती आसाराम की एंडोस्कोपी की भी हुई थी। उनको अल्सर की शिकायत थी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश देवेन्द्र कच्छवाह की खंडपीठ ने एलोपैथी पद्धति से अल्सर का इलाज कराने का कहते हुए जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आसाराम के स्वास्थ्य में सुधार पाया जाता है तो उन्हें पुनः जेल शिफ्ट कर दिया जाए। इसके बाद आसाराम की उम्मीद पर पानी फिर गया। इधर, जानकारी मिली है कि जमानत खारिज होने के बाद आसाराम को पुनः जेल शिफ्ट किया जा सकता है।

गौरतलब है कि वर्ष 2013 में एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार होने के बाद से आसाराम जोधपुर जेल में बंद है। कोर्ट ने इस मामले में आसाराम को जीवन की अंतिम श्वास तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। वर्ष 2013 के बाद से आसाराम 15 से अधिक बार जमानत हासिल करने का प्रयास कर चुका है, लेकिन कोर्ट ने एक बार भी उनकी जमानत याचिका स्वीकार नहीं की है। मई की शुरुआत में आसाराम की तबीयत बिगड़ने पर उसे पहले जोधपुर के गांधी अस्पताल लाया गया था। इसके बाद उसे कोविड- पॉजिटिव पाए जाने पर एम्स शिफ्ट कर दिया गया था। इस बीच, आसाराम के अधिवक्ताओं की ओर से उनकी जमानत याचिका को लेकर आवेदन किए गए थे। इधर, एम्स में लगातार उसके स्वास्थ्य में सुधार रहा था। वही, आसाराम के 14 दिन के कोविड आइसोलेशन का समय भी पूरा हो गया है। ऐसे में उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि आसाराम को पुनः जेल में भेज दिया जाएगा।


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