Rajasthan: आसाराम को जेल में मिल सकेगा बाहर का खाना, हाई कोर्ट ने दी राहत
Rajasthan High Court एसटी-एससी कोर्ट के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी मधुसूदन शर्मा की कोर्ट ने आसाराम को जीवन के अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई सुनाई थी।
जयपुर, एएनआइ। Rajasthan High Court: अपने ही आश्रम की नाबालिग छात्रा से यौन शोषण आरोप में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को अब बाहर का खाना मिल सकेगा। आसाराम की ओर से लगाई गई अर्जी को राजस्थान हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर स्वीकार कर लिया है। मंगलवार को यह जानकारी आसाराम के वकील प्रमोद चौधरी ने दी। इससे पहले आसाराम ने अपनी पैरोल याचिका वापस ले ली थी। इससे याचिका का स्वत ही निस्तारण हो गया था। पेरोल को लेकर अपने अधिवक्ता जगमाल चौधरी के मार्फत एक याचिका राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्यपीठ में विचाराधीन थी। आसाराम के अधिवक्ता ने पुनः याचिका लगाने की शर्त के साथ याचिका विड्राल की।
इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्यपीठ में जस्टिस संदीप मेहता व जस्टिस देवेंद्र कच्छवाह की खंडपीठ में आसाराम की पैरोल याचिका पर सुनवाई हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता जगमाल चौधरी व प्रदीप चौधरी ने आसाराम का पक्ष रखा। इस दौरान गुजरात में चल रहे आसाराम के मामले में राहत मिलने के बाद पुन याचिका पेश की जाने की बात कही गई। पुन याचिका लगाने की शर्त के साथ आसाराम के अधिवक्ता ने यह याचिका वापस ले ली। गत 25 अप्रैल, 2018 को एसटी-एससी कोर्ट के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी मधुसूदन शर्मा की कोर्ट ने आसाराम को जीवन के अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई सुनाई थी।
अपने ही गुरुकुल की छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में आसाराम को छिंदवाड़ा के आश्रम से गत एक सितंबर, 2013 को गिरफ्तार किया था, तब से आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में है। राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद दुष्कर्मी आसाराम का ऑडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया था। इसमें वह कोरोना वायरस के मद्देनजर होली पर चायना के रंगों का इस्तेमाल नहीं करने की अपील कर रहा है। जेल प्रशासन ने ऑडियो वायरल होने की जांच शुरू कर दी है। ऑडियो टेप जारी होने से आसाराम एक बार फिर चर्चा में आ गया है। जेल प्रशासन अब यह पता लगा रहा है कि आसाराम ने ही ऑडियो किसी मोबाइल फोन से भेजा है या फिर लैंडलाइन फोन से सप्ताह में एक दिन घर वालों से बातचीत के दौरान यह रिकॉर्ड किया गया है।