Move to Jagran APP

Public and Service Accountability Act बनाएगी गहलोत सरकार-विस. बजट सत्र में पारित होगा विधेयक

राजस्थान में सेवाओं की गारंटी सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर अलग-अलग कानूनों एवं नियमों को एक एक्ट के दायरे में लाने को लेकर बजट सत्र में विधेयक पारित कराया जाएगा।

By Preeti jhaEdited By: Published: Mon, 20 Jan 2020 12:34 PM (IST)Updated: Mon, 20 Jan 2020 12:34 PM (IST)
Public and Service Accountability Act बनाएगी गहलोत सरकार-विस. बजट सत्र में पारित होगा विधेयक
Public and Service Accountability Act बनाएगी गहलोत सरकार-विस. बजट सत्र में पारित होगा विधेयक

जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान में सेवाओं की गारंटी और सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर अलग-अलग कानूनों एवं नियमों को एक एक्ट के दायरे में लाने को लेकर 24 जनवरी से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के बजट सत्र में विधेयक पारित कराया जाएगा। एक साल पहले सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात कही थी। इसके लिए उन्होंने पब्लिक व सोशल अकाउंटिबिलीटी एक्ट बनाने की घोषणा की थी। इस एक्ट में गुड गवर्नेंस में पर फोकस किया है,जिसमें ऊपर से लेकर नीचले स्तर तक सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

loksabha election banner

इसमें सरकारी विभागों में एवं अधिकारियों के लिए काम करने के लिए समय सीमा निर्धारित होगी। इसके साथ ही एक पब्लिक ग्रीवियांस रिड्रेसल का मैकेनिज्म का प्रावधान शामिल किया गया है। इसके तहत आम लोगों की परेशानियों को सुनने की प्रक्रिया होगी।

अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी

इस कानून के तहत जिला स्तर पर जन अभाव अभियोग निराकरण अथॉरिटी और प्रदेश स्तर पर राजस्थान पब्लिक ग्रीवियांस रिड्रेसल कमीशन बनेगा। यह दोनों संस्थाएं सेवाओं की गारंटर एवं अधिकारियों की जवाबदेही की निगरानी करेगी। एक्ट की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ जुर्माना और कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। एक्ट का ड्राफ्ट तैयार करने को लेकर पूर्व आईएएस अधिकारी रामलुभाया की अध्यता में एक कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है। अब विधि विभाग की राय के बाद इस एक्ट को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलेगी और फिर विधानसभा के बजट सत्र में इसके विधेयक को पारित कराया जाएगा।राज्य में इससे पहले साल, 2011 में गारंटीड डिलीवरी आॅफ पब्लिक सर्विसेज कानून बनाया गया था। इसमें जनता से जुड़े 25 विभागों की 221 सेवाओं को नोटिफाइड किया गया था। इसमें अपील और जुर्माने का भी प्रावधान था। हालांकि यह कानून अधिक प्रभावी नहीं हो सका। अब लोगों को राहत देने के लिए गहलोत सरकार नया एक्ट लेकर आ रही है।

पंचायत एवं नगर पालिका स्तर पर होगी सुनवाई

जवाबदेही कानून के तहत प्रदेश में प्रत्येक पंचायत समिति एवं नगर पालिका स्तर पर सूचना एवं सहयोग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उपखंड अधिकारी की अगुवाई में एक टीम गठित की जाएगी। यह टीम आम लोगों की पानी, बिजली, शौचालय, सड़क, राशन, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यू प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, विधवा एवं परित्याक्ता पेंशन, वाहन चालक लाइसेंस सहित अन्य समस्याओं की सुनवाई करेगी। सुनवाई के बाद अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर शिकायतों का निस्तारण होगा। यदि एक माह में शिकायतों का निस्तारण नहीं हो सकेगा तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी और जिला स्तर पर गठित कमेटी मामले का निपटारा करेगी। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.