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निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर प्रधानाचार्य निलंबित

जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक आदेश जारी कर चुनाव के दौरान आयोजित होने वाली स्वीप गतिविधियों में लापरवाही बरतने के कारण विद्यालय प्रधानाचार्य किशन रावत को निलंबित किया

By Preeti jhaEdited By: Published: Wed, 03 Apr 2019 03:00 PM (IST)Updated: Wed, 03 Apr 2019 03:00 PM (IST)
निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर प्रधानाचार्य निलंबित
निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर प्रधानाचार्य निलंबित

अजमेर, (जेएनएन)। जिला निर्वाचन अधिकारी विश्व मोहन शर्मा ने एक आदेश जारी कर लोकसभा आम चुनाव के दौरान आयोजित होने वाली स्वीप गतिविधियों में लापरवाही बरतने के कारण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुष्कर के प्रधानाचार्य किशन सिंह रावत को निलंबित किया है।

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आदेश के तहत एक अप्रेल को पुष्कर में स्वीप के अन्तर्गत छात्र छात्राओं द्वारा प्रभातफेरी का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वीप गतिविधियों के विपरित जाकर स्कूली छात्रों द्वारा विपरित नारेबाजी की गई। इस संबंध में प्रधानाचार्य से अपना पक्ष रखने को कहा गया। जो संतोषजनक प्राप्त नहीं हुआ। इस मामले में पुष्कर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मंजू कुर्डिया के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सहायक निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की थी। इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया तथा दोषियों को तुरंत निलंबित करने की मांग की थी।

सहायक निर्वाचन अधिकारी देविका तोमर ने पांच जनों को नोटिस जारी किया था। इनमें प्राचार्य किशन रावत सहित वीडियो में दिख रहे 4 शिक्षकों को भी नोटिस जारी किया गया है। तोमर ने जिला निर्वाचन अधिकारी विश्वमोहन शर्मा को आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की अभिशंसा कर दी थी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 129 एवं राजस्थान सिविल सेवाए आचरण नियम 1971 के नियम 7 के तहत निर्वाचन संबंधी ड्यूटी में घोर लापरवाही बरतने के कारण राजस्थान असेनिक सेवाएं नियम 1958 के नियम 13 ए के अन्तर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुष्कर के प्रधानाचार्य किशन सिंह रावत को निलम्बित किया है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर अजमेर रहेगा। 


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