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राजस्थान में मृतक पूर्व विधायकों के आश्रितों को पेंशन देने की तैयारी, करोड़ों के कर्जभार से जूझ रही सरकार

छत्तीसगढ़ दिल्ली एवं मध्यप्रदेश में मृतक पूर्व विधायकों के 25 साल तक की उम्र के आश्रित बच्चों को पेंशन दी जा रही है। वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग इस प्रस्ताव का परीक्षण कर रहा है। दोनों विभागों के अधिकारियों की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई ।

By Priti JhaEdited By: Published: Tue, 30 Aug 2022 03:21 PM (IST)Updated: Tue, 30 Aug 2022 03:21 PM (IST)
राजस्थान में मृतक पूर्व विधायकों के आश्रितों को पेंशन देने की तैयारी ।

जयपुर, नरेन्द्र शर्मा। चार लाख 77 हजार करोड़ के कर्जभार से जूझ रही राजस्थान सरकार मृतक पूर्व विधायकों के 25 साल तक की उम्र के आश्रित पुत्र, पुत्रियों को पेंशन देने पर विचार कर रही है। यदि किसी मृतक पूर्व विधायक के माता-पिता जीवित है तो उन्हे भी पेंशन दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान में मृतक पूर्व विधायकों की पत्नी को पेंशन दी जा रही है।

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छत्तीसगढ़, दिल्ली एवं मध्यप्रदेश में मृतक पूर्व विधायकों के 25 साल तक की उम्र के आश्रित बच्चों को पेंशन दी जा रही है। वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग इस प्रस्ताव का परीक्षण कर रहा है। मंगलवार को दोनों विभागों के अधिकारियों की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई । विधानसभा से ऐसे मृतक पूर्व विधायकों का विविरण मंगवाया जा रहा है, जिनके आश्रित पुत्र,पुत्री 25 साल से कम उम्र के हैं।

सूत्रों के अनुसार विधानसभा से जानकारी मिलने के बाद सरकार पर पड़ने वाले आर्थिक भार का अध्ययन करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगामी बजट भाषण में इस संबंध में घोषणा कर सकते हैं। एक अधिकारी ने बताया कि कुछ राज्यों में पूर्व विधायक, उनकी पत्नी, पुत्र व पुत्री के नहीं होने पर माता-पिता को पेंशन दी जा रही है। अब राज्य सरकार कितनी पेंशन देगी इस बारे में निर्णय आगामी दिनों में होगा ।

483 पूर्व विधायकों को मिल रही है पेंशन

पांच साल तक विधायक रहने पर मासिक 35 हजार रुपये और इससे अधिक समय तक रहने पर 1600 रुपये अतिरिक्त पेंशन मिलती है। 70 साल की उम्र होने पर पेंशन में 20 एवं 80 वर्ष की होने पर 30 प्रतिशत की वृद्धि होती है। इसके साथ ही रोड़वेज बस में यात्रा के लिए 200 नि:शुल्क पास, रेल व विमान यात्रा के लिए एक लाख रुपये तक किराया व सरकारी विश्राम गृह में ठहरने की सुविधा दी जाती है।

पूर्व विधायक की मृत्यु होने पर उसके पति अथवा पत्नी को मासिक 17,500 रुपये या अंतिम पेंशन का 50 फीसदी जो भी ज्यादा हो वह दिया जाता है। बस यात्रा के लिए 100 पास दिए जाते हैं। वर्तमान में 483 पूर्व विधायक पेंशन और अन्य सुविधाएं ले रहे हैं।

राजस्थान पूर्व विधायक संघ के सचिव जीतराम चौधरी ने कहा कि काफी समय से सरकार से इस बारे में मांग की जा रही थी। अब यह निर्णय यदि किया जा रहा है तो मृतक पूर्व विधायकों के स्वजनों को राहत मिलेगी। वहीं भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार को पूर्व विधायकों के आश्रितों की सुविधाओं को ध्यान रखते हुए अपनी आर्थिक सेहत भी जेहन में रखनी चाहिए। 


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