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Night Curfew: राजस्थान के कई जिलों में लगेगा नाइट कर्फ्यू, प्राथमिक स्कूल व बाजार रहेंगे बंद

Night Curfew राजस्थान सरकार ने पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों को आगामी आदेश तक बंद करने और इससे ऊपर की कक्षाओं में कुल क्षमता के 50 फीसद स्टूडेंट्स को ही बुलाने के निर्दश दिए हैं। प्रदेश के सभी नगर निकायों में रात 10 बजे बाजार बंद हो जाएंगे।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Sun, 21 Mar 2021 05:08 PM (IST)Updated: Sun, 21 Mar 2021 05:57 PM (IST)
Night Curfew: राजस्थान के कई जिलों में लगेगा नाइट कर्फ्यू, प्राथमिक स्कूल व बाजार रहेंगे बंद
राजस्थान के कई जिलों में लगेगा नाइट कर्फ्यू, प्राथमिक स्कूल व बाजार रहेंगे बंद। फाइल फोटो

जयपुर, जागरण संवाददाता। Night Curfew: कोरोना महामारी को फिर से फैलते देख राजस्थान सरकार ने पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों को आगामी आदेश तक बंद करने और इससे ऊपर की कक्षाओं में कुल क्षमता के 50 फीसद स्टूडेंट्स को ही बुलाने के निर्दश दिए हैं। सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के सभी नगर निकायों में रात 10 बजे बाजार बंद हो जाएंगे। वहीं, आठ शहरों में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। आगामी 25 मार्च से प्रदेश के बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया गया है। इससे पहले केरल, महाराष्ट, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों के लिए ही रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया गया था, लेकिन अब देश के किसी भी राज्य के आने वाले लोगों को यह रिपोर्ट दिखानी होगी।

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रिपोर्ट जांचने के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर टीम तैनात होगी । सरकार ने तय किया है कि जो यात्री रिपोर्ट के बिना आएंगे उन्हें 15 दिन क्वारंटीन रहना होगा। क्वारंटीन रखने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों को सौंपी गई है। कर्मचारियों को जरूरत के अनुसार ही बुलाने को लेकर विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों पर लागू होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को कोरोना महामारी की समीक्षा को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक में तय किया गया कि अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, कुशलगढ़ व सागवाड़ा में रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा। रात्रि कर्फ्यू की बाध्यता उन फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होगी, जिनमें निरंतर उत्पादन होता है।

आईटी कंपनियों, दवा की दुकानों और हवाई अड्डों पर भी छूट रहेगी। विवाह समारोह में 200 व अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। विवाह समारोह की सूचना संबंधित उपखंड अधिकारियों को देनी होगी। प्रशासन के मांगने पर वीडियोग्राफी भी उपलब्ध करानी होगी। एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में खुले स्थानों पर होने वाले सामाजिक, मनोरंजक, राजनीतिक व खेल समारोह में 200 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सीएम गहलोत ने धार्मिक ट्रस्टों व प्रबंध समितियों से दर्शन करने वालो के लिए मास्क व सैनिटाइजिंग की व्यवस्था करने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है।


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