Rajasthan Night Curfew: राजस्थान के 13 जिलों में रात आठ बजे से नाइट कर्फ्यू, 15 जनवरी तक लागू रहेगी पाबंदियां
Night Curfew राजस्थान के 13 जिलों में रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का एलान किया है। कोटा जयपुर जोधपुर बीकानेर उदयपुर अजमेर अलवर भीलवाड़ा नागौर पाली टोंक सीकर और शहरी सीमा के भीतर नाइट कर्फ्यू लागू होगा।
जयपुर, जागरण संवाददाता। Night Curfew: राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिहाज से जारी पाबंदियोें को 15 जनवरी तक बरकरार रखा गया है। गृह विभाग की ओर से शनिवार को जारी एक आदेश के अनुसार, स्कूल, कॉलेज व धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों पर 15 जनवरी तक रोक लगाई गई है। आदेश के अनुसार, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, सीकर, अजमेर, श्रीगंगानगर व उदयपुर में रात्रि कर्फ्यू 15 जनवरी तक जारी रहेगा। इसके तहत बाजार में मेडिकल की दुकानों को छोड़कर शेष दुकानें शाम सात बजे बाद बंद होना शुरू हो जाएंगी। रात्रि कर्फ्यू रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक रहेगा। तय गाइडलाइन के अनुसार, जिन जिलों में कोरोना के ज्यादा पीडित मिलते हैं, वहां कंटेनमेंट जोन बनाए जा सकते हैं। जिला कलेक्टरों को अपने स्तर पर निर्णय करने का अधिकार दिया गया है। गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार, कोरोना पर लगाम लगाने के लिहाज से दो गज की दूरी और मास्क लगाने की अनिवार्यता पर विशेष जोर देना होगा। सरकार ने सभी सिनेमाघर और अन्य मनोरंजन के स्थानों पर फिलहाल स्कूल रहेगा।
इससे पहले कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए राजस्थान सरकार ने नए साल की पूर्व संख्या पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगा दी थी। सरकार ने प्रदेश के 12 जिलों में 31 दिसंबर की रात आठ बजे से एक जनवरी सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू की घोषणा की थी। यह कर्फ्यू प्रदेश जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, सीकर व श्रीगंगानगर में लागू किया गया था। इन शहरों के साथ ही इनके तहत आने वाली नगर पालिका क्षेत्रों में नये साल की पूर्व संख्या पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर रोक रही। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर व बीकानेर में बड़ी संख्या में देश के विभिन्न हिस्सों से नया साल मनाने के लिए पर्यटक आते हैं। इस बार भी होटलों में बुकिंग हो गई थी। गृह विभाग की ओर से बुधवार को जारी आदेश के अनुसार एक लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में नए साल की पूर्व संध्या पर आयोजित किए जाने वाले समस्त कार्यक्रम, समारोह पर भी पाबंदी रही। आतिशबाजी पर भी रोक रही।