राजस्थान में नियमों के उल्लंघन पर 1.37 लाख से ज्यादा चालान, सरकार ने दिए सख्ती के आदेश
राजस्थान में कोरोना के तेजी से बढते मामलों के बावजूद लोग सुरक्षित सामाजिक दूरी रखने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क जैसे नियमों का पालन नहीं कर रहे है।
राज्य ब्यूरो, जयपुर। राजस्थान में कोरोना के तेजी से बढते मामलों के बावजूद लोग सुरक्षित सामाजिक दूरी रखने, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क जैसे नियमों का पालन नहीं कर रहे है। राजस्थान महामारी नियंत्रण अध्यादेश के तहत पुलिस अब तक 2.62 लाख चालान कर चुकी है, इनमें से 1.41 लाख चालान सुरक्षित सामजिक दूरी का पालन नहीं करने के है। इन स्थितियों को देखते हुए अब सरकार ने एक बार फिर नियमों का सख्ती से पालन करने के आदेश जारी किए है। राजस्थान में जुलाई के महीेने की शुरूआत से ही कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ रहे है। हर रोज औसतन 500 नए मामले सामने आ रहे है।
शुक्रवार सुबह तक आंकडा 27 हजार 333 तक जा पहुंचा है, जिसमें एक्टिव केस 6763 तक जा पहुंचे है और 542 मौतें हो चुकी है। इन बढते मामलों के बावजूद राजस्थान में सुरक्षित सामािजक दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने जैेसे मामलों में लापरवाही सामने आ रही है। महामारी नियंत्रण अध्यादेश के तहत पुलिस गुरूवार तक 2.62 लाख चालान कर चुकी थी और इन चालानों के जरिए 4.13 करोड रूपए का जुर्माना वसूला जा चुका है। इनमें सर्वाधिक 1.41 लाख चालान सुरक्षित सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने और 1.11 लाख चालन सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने के है।
इन स्थितियों को देखते हुए अब सरकार ने एक बार फिर नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए है। सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग रोहित कुमार सिंह की ओर से सुरक्षित सामाजिक दूरी सम्बन्धी सावधानी निर्देशों एवं व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय आवागमन के नियंत्रण की सख्ती से अनुपालना के लिए सभी सम्भागीय आयुक्तों जिला कलेक्टरों, पुलिस आयुक्तों, सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए है। रोहित कुमार सिंह ने बताया कि अन्तर्राज्यीय आवागमन पर नियंत्रण रखने के लिए निर्देश जारी किये गये हैं। किन्तु अभी भी राज्य की सीमाओं से अवाहधित आवागमन निरन्तर जारी है।
व्यक्तियों का राज्य से बाहर और अन्दर अनियंत्रित आवागमन के कारण कोरोना वायरस संक्रमण के केसेज में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसलिये सीमान्त जिलों के सभी कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिये गये हैं कि वे व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय आवागमन पर नियंत्रण के लिए जारी किये गये दिशा निर्देशों की पालना करायी जाना सुनिश्चित करें ताकि कोविड-19 के प्रसार पर रोक लगे और उस पर नियंत्रण बना रहे।
उन्होंने बताया कि समस्त कार्यालयों के प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यस्थलों पर सभी कर्मचारियों एवं अन्य द्वारा आवश्यक रूप से फेस मास्क पहना जा रहा है तथा समुचित सामाजिक दूरी रखी जा रही है। सार्वजनिक स्थलों एवं परिवहन में समुचित सामाजिक दूरी बनाया रखना सुनिश्चित किया जाएगा। इसकी पालना नहीं करना जुर्माने से दण्डनीय होगा। दुकानों में ग्राहकों के मध्य सामाजिक दूरी बनाये रखने साथ -साथ यह भी सुनिश्चित किया जायेगाा कि किसी भी स्थिति में एक समय पर दुकानों में अधिक संख्या में व्यक्ति एकत्रित नहीं है। इसके साथ ही सभी कार्य स्थलों, आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल, रेलिंग आदि को बार -बार विसंक्रमित करने के निर्देश भी दिए गए है।