Move to Jagran APP

10 हजार पेट्रोल पंप आउटलेट आवंटन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ जोधपुर ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश में करीब दस हजार पेट्रोल पंप आउटलेट्स खोलने पर अंतरिम रोक लगा दी है।

By Preeti jhaEdited By: Published: Sat, 12 Jan 2019 02:59 PM (IST)Updated: Sat, 12 Jan 2019 02:59 PM (IST)
10 हजार पेट्रोल पंप आउटलेट आवंटन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक
10 हजार पेट्रोल पंप आउटलेट आवंटन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ जोधपुर ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश में करीब दस हजार पेट्रोल पंप आउटलेट्स खोलने पर अंतरिम रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने भारत सरकार, राज्य सरकार एवं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

loksabha election banner

केन्द्र सरकार की ओर से प्रदेश में करीब दस हजार पेट्रोल पंपों का आवंटन करने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। आवंटन प्रक्रिया में अनियमितताओं एवं अन्य कारणों को लेकर बीरबल राम ने हाल ही राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी ।

मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नन्द्राजोग और जस्टिस पी.एस भाटी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पेट्रोल पंप आवंटन पर अंतरिम रोक लगाते हुए सभी संबंधितों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कुलदीप माथुर और अंकुर माथुर ने पैरवी करते हुए बताया कि देशभर में तीनों ऑयल कम्पनियों की ओर से नए पेट्रोल पंप आवंटन के लिए 14 दिसंबर को विज्ञप्ति जारी की गई थी । इसमें प्रदेश में करीब दस हजार पेट्रोल पंप आवंटित किए जाने है, लेकिन इसमें कई खामियां बरती जा रही है। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.