10 हजार पेट्रोल पंप आउटलेट आवंटन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक
राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ जोधपुर ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश में करीब दस हजार पेट्रोल पंप आउटलेट्स खोलने पर अंतरिम रोक लगा दी है।
जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ जोधपुर ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश में करीब दस हजार पेट्रोल पंप आउटलेट्स खोलने पर अंतरिम रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने भारत सरकार, राज्य सरकार एवं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
केन्द्र सरकार की ओर से प्रदेश में करीब दस हजार पेट्रोल पंपों का आवंटन करने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। आवंटन प्रक्रिया में अनियमितताओं एवं अन्य कारणों को लेकर बीरबल राम ने हाल ही राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी ।
मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नन्द्राजोग और जस्टिस पी.एस भाटी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पेट्रोल पंप आवंटन पर अंतरिम रोक लगाते हुए सभी संबंधितों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कुलदीप माथुर और अंकुर माथुर ने पैरवी करते हुए बताया कि देशभर में तीनों ऑयल कम्पनियों की ओर से नए पेट्रोल पंप आवंटन के लिए 14 दिसंबर को विज्ञप्ति जारी की गई थी । इसमें प्रदेश में करीब दस हजार पेट्रोल पंप आवंटित किए जाने है, लेकिन इसमें कई खामियां बरती जा रही है।