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Triple Talaq: तीन बार तलाक बोलकर पत्नी को घर से निकालने पर पति गिरफ्तार

Triple Talaq राजस्थान के उदयपुर में धानमंडी निवासी आमना ने हिरणमगरी सेक्टर 11 निवासी अपने पति जाकिर हुसैन पुत्र इस्माइल हुसैन के खिलाफ तीन तलाक प्रथा के अनुसार अवैध रूप से तलाक दिए जाने का मामला दर्ज कराया था।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Fri, 20 Nov 2020 02:58 PM (IST)Updated: Fri, 20 Nov 2020 02:58 PM (IST)
Triple Talaq: तीन बार तलाक बोलकर पत्नी को घर से निकालने पर पति गिरफ्तार
तलाक बोलकर पत्नी को घर से निकालने पर गिरफ्तार। फाइल फोटो

उदयपुर, संवाद सूत्र। Triple Talaq: तीन बार तलाक बोलकर पत्नी को घर से निकालने के मामले में उदयपुर पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार किया है। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक पास होने के बाद उदयपुर में तीन तलाक का यह पहला मामला बताया जा रहा है। अदालत ने इसे गंभीर मानते हुए आरोपित पति को चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। सूत्रों के अनुसार, धानमंडी निवासी आमना ने हिरणमगरी सेक्टर 11 निवासी अपने पति जाकिर हुसैन पुत्र इस्माइल हुसैन के खिलाफ तीन तलाक प्रथा के अनुसार, अवैध रूप से तलाक दिए जाने का मामला दर्ज कराया था। उसने बताया कि पति जाकिर हुसैन ने उसकी निजी स्वतंत्रता पर रोक लगाई तथा उसकी इच्छा के विपरीत तीन बार उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया।

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पति के मारपीट करने पर उसके ससुरालजन भी उसी का साथ देते थे। गत दस नवंबर को पति व उसके जेठ हुसैन राजा और शरफत हुसैन ने भी उसके साथ मारपीट की पति ने उसे तीन बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। मजबूरी में वह अपने पीहर में शरण लिए हुए हैं। मामला दर्ज किए जाने के बाद पुलिस ने आरोपित पति जाकिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। धानमंडी थाना पुलिस ने आरोपी पति को न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर क्रम संख्या-एक सुधीर कुमार के समक्ष पेश किया। आरोपित की ओर से अधिवक्ता इकबाल मोहम्मद और मोहम्मद यूसुफ ने उसकी ओर से जमानत अर्जी पेश की, जिसे पीठासीन अधिकारी ने खारिज कर दिया तथा आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के आदेश दिए।

उदयपुर में पहला मामला

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक पास होने व तीन तलाक प्रथा पर रोक के बावजूद इस प्रथा के अनुसार, तलाक दिए जाने का उदयपुर में यह पहला मामला है। जिसको लेकर पीड़िता ने अदालत में चुनौती दी है, जबकि आरोपित के अधिवक्ताओं का कहना है कि पहली बार तीन तलाक बोलने से तलाक नहीं होता है। 


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