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हाईकोर्ट ने आसाराम समर्थकों को दो दिन का समय दिया

सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवकुमार व्यास ने पक्ष रखते हुए कहा कि आसाराम समर्थक आए दिन कोर्ट परिसर अथवा बाहर हंगामा करते है ।

By Preeti jhaEdited By: Published: Wed, 09 Aug 2017 11:21 AM (IST)Updated: Wed, 09 Aug 2017 11:21 AM (IST)
हाईकोर्ट ने आसाराम समर्थकों को दो दिन का समय दिया
हाईकोर्ट ने आसाराम समर्थकों को दो दिन का समय दिया

जयपुर, [ जागरण संवाददाता ]। नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोप में पिछले चार वषों से जोधपुर जेल में बंद आसाराम मामले में मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई । इस दौरान जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने सरकार और आसाराम के वकीलों का पक्ष सुनने के बाद कहा कि दो दिन में या तो आसाराम समर्थक अपने समर्थकों का समझाने का प्रयास करें नहीं तो फिर जेल परिसर में सुनवाई शुरू कराई जाएगी । सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवकुमार व्यास ने पक्ष रखते हुए कहा कि आसाराम समर्थक आए दिन कोर्ट परिसर अथवा बाहर हंगामा करते है ।

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ऐसे में मामले की सुनवाई फिर से जेल में शुरू की जाए । जोधपुर पुलिस भी आसाराम समर्थकाें द्वारा किए जाने वाले हंगामे से परेशान है । इस पर आसाराम के वकीलों ने दो दिन का समय मांगते हुए कहा कि वे आसाराम समर्थकों जोघपुर आकर हंगामा नहीं करने के लिए समझाएंगे । इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आसाराम और उनके समर्थकों का अंतिम मौका दिया जाता है कि वे दो दिन में सुधार करें नहीं तो फिर जेल में सुनवाई शुरू करने के लिए आदेश पारित कर िदए जाएंगे। 


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