आर्म्स एक्ट से जुड़े सलमान के झूठा शपथ पत्र पेश करने के मामले में हुई सुनवाई, 11 फरवरी को आ सकता है फैसला
सलमान के अधिवक्ता की ओर से इस मामले में माफी मांगे जाने की बात सामने आई है। आज मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस खत्म कर ली गई। कोर्ट में सलमान के अधिवक्ता ने यह माना कि उनसे गलती हुई लेकिन यह गलती अनजाने में हुई।
जोधपुर, जागरण संवाददाता। सलमान खान से जुड़े काला हिरण शिकार मामले से संबंधित अवधि पार हथियार रखने के आर्म्स एक्ट मामले में झूठा हलफनामा पेश करने के मामले में सुनवाई हुई। जोधपुर के जिला व सत्र न्यायालय में सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत की ओर से इस मामले में आज सलमान का पक्ष रखा गया।
सलमान के अधिवक्ता की ओर से इस मामले में भूलवश झूठा शपथ पत्र पेश करने में मामले में माफी मांगने की बात सामने आई है। सलमान के अतिव्यस्तता के कारण भूल वश अपना हथियार लाइसेंस गुम जाने का हलफनामा पेश किया था, जबकि उस दौरान सलमान के द्वारा ही लाइसेंस को रिन्यू के लिए भेजा हुआ था। मामले में अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। संभवत मामले में फैसला आ सकता है।
लोक अभियोजक भवानी सिंह भाटी ने कोर्ट में एक अर्जी पेश कर कोर्ट से यह गुहार की कि सलमान खान द्वारा कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास करने पर मुकदमा दर्ज किया जाए। आज इस मामले में जिला एवं सत्र जिला जोधपुर कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने बहस करते हुए यह दलील दी कि बहुत ज्यादा व्यस्तता होने के चलते सलमान खान यह बात भूल गया था कि उसका लाइसेंस नवीनीकरण के लिए पेश किया हुआ है।
मामले में सलमान के अधिवक्ता की ओर से इस मामले में माफी मांगे जाने की बात सामने आई है। आज मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस खत्म कर ली गई। कोर्ट में सलमान के अधिवक्ता ने यह माना कि उनसे गलती हुई लेकिन यह गलती अनजाने में हुई। उनका प्रयोजन मुकदमे में लाभ लेने का नहीं था, बल्कि अनजाने में ऐसी भूल हो गई। मामले में अगली सुनवाई 11 फरवरी को नियत की गई है उस दिन जोधपुर का जिला व सत्र न्यायालय इस मामले में अपना आदेश सुना सकता है।
वर्ष 1991 में फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान जोधपुर में शूटिंग के लिए आए थे उस दौरान कांकाणी गांव में काला हिरण का शिकार किया गया था। इस मामले में जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार दे दिया था।
वहीं, दूसरी तरफ सह आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेन्द्रे को कोर्ट ने बरी कर दिया था। वहीं शिकार में प्रयुक्त हथियार के लाइसेंस की अवधि पार होने के कारण एक मामला सलमान पर अवैध हथियार रखने का भी चल रहा है, जिसमें सलमान के अधिवक्ता की ओर से लाइसेंस गुम होने का हलफनामा दिया गया था, जबकि सलमान के द्वारा अपने हथियार के रिन्यूअल के लिए आवेदन किया हुआ था। झूठा शपथ पत्र मामले को लेकर जिला एवं सेशन कोर्ट में सुनवाई मंगलवार को सुनवाई हुई । अब मामले में अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी।