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Pehlu khan Case: परिजनों व सरकार की अपील को अटैच करने करने का आदेश

Rajasthan High Court. सुनवाई के दौरान जस्टिस सबीना की खंडपीठ ने पहलू खान के परिजनों और राज्य सरकार की अपील को अटैच करने करने का आदेश दिया

By Sachin MishraEdited By: Published: Fri, 08 Nov 2019 05:47 PM (IST)Updated: Fri, 08 Nov 2019 05:47 PM (IST)
Pehlu khan Case: परिजनों व सरकार की अपील को अटैच करने करने का आदेश
Pehlu khan Case: परिजनों व सरकार की अपील को अटैच करने करने का आदेश

जागरण संवाददाता, जयपुर।  Rajasthan High Court. पहलू खान उन्मादी हिंसा (मॉब लिंचिंग) मामले की शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस सबीना की खंडपीठ ने पहलू खान के परिजनों और राज्य सरकार की अपील को अटैच करने करने का आदेश दिया। अब आगे से दोनों अपीलों को एक साथ जोड़कर सुनवाई होगी। पहलू खान मामले में अलवर अतिरिक्त जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एडीजे) कोर्ट के फैसले के खिलाफ परिजनों और राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की है। लेकिन शुक्रवार को राज्य सरकार की अपील कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हो सकी। इस कारण कोर्ट ने दोनों अपीलों को अटैच करने के निर्देश दिए।

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पहलू खान के परिजनों की तरफ से कोर्ट में पेश की गई अपील पर पैरवी करने वाले वकील नासिर अली नकवी ने बताया कि हमने अपील के माध्यम से कोर्ट से प्रार्थना की है कि अलवर एडीजे कोर्ट के फैसले को रद कर दिया जाए। वहीं, जब तक कोर्ट अपील पर कोई निर्णय नहीं कर देती, तब तक आरोपितों को गिरफ्तारी वारंट से तलब करके जेल में रखा जाए।

जानें, क्या है मामला

उल्लेखनीय है कि एक अप्रैल, 2017 को जयपुर के पशु हटवाड़े से अपने दो बेटों के साथ एक ट्रक में गाय और बछड़े लेकर जा रहे हरियाणा के नूंह निवासी पहलू खान को कथित गो रक्षकों ने घेरकर पकड़ लिया था। मारपीट में पहलू खान गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसकी चार अप्रैल को बहरोड के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में दो मामले पुलिस में दर्ज हुए थे। एक मामला तो पहलू खान, उसके दोनों बेटों और ट्रक चालक के खिलाफ दर्ज हुआ था, जिसमें उन्हें गोतस्कर बताया गया था। वहीं, दूसरा मामला पहलू खान द्वारा बताए गए नाम और पहचान के आधार पर दर्ज किया गया था। इस मामले में छह लोग नामजद होने के साथ ही दो सौ लोगों को मारपीट का आरोपित बताया गया था।

पहलू खान की तरफ से दर्ज कराए गए मामले में सुनवाई करते हुए इसी साल 14 अगस्त को अलवर एडीजे कोर्ट की जज सरिता स्वामी ने छह आरोपितों को बरी कर दिया था। आरोपितों को बरी किए जाने के बाद राज्य सरकार ने मामले की एसआइटी से जांच कराई और फिर निचली कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। इसी तरह की एक अपील पहलू खान के परिजनों की तरफ से पेश की गई, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। पहलू खान, उसके दोनों बेटों और ट्रक चालक के खिलाफ दर्ज मामले को हाईकोर्ट पिछले माह 30 अक्टूबर को रद कर चुका है।

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