Move to Jagran APP

Rajasthan: गहलोत सरकार ने नई महिला नीति को दी मंजूरी

Rajasthan मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में महिला नीति को मंजूरी देने के साथ ही छह हजार पर्यटक गाइड बनाने के लिए नियमों में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पर्यटन विभाग की गेस्ट हाउस स्कीम को भी मंजूरी दी गई।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Wed, 31 Mar 2021 08:07 PM (IST)Updated: Wed, 31 Mar 2021 08:07 PM (IST)
Rajasthan: गहलोत सरकार ने नई महिला नीति को दी मंजूरी
गहलोत सरकार ने नई महिला नीति को दी मंजूरी। फाइल फोटो

जयपुर, जागरण संवाददाता। Rajasthan: राजस्थान सरकार ने महिलाओं व बालिकाओं के समग्र विकास के लिए नई महिला नीति को मंजूरी दी है। यह नीति सतत विकास लक्ष्य-2030 के अनुरूप बनाई गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में महिला नीति को मंजूरी देने के साथ ही छह हजार पर्यटक गाइड बनाने के लिए नियमों में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पर्यटन विभाग की गेस्ट हाउस स्कीम को भी मंजूरी दी गई। सरकार का दावा है कि नई महिला नीति के अनुसार महिलाओं व बालिका कल्याण के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। यह नीति बालिकाओं, महिलाओं व किशोरियों को सुरक्षित और सशक्त बनाने में सहायक होगी।

loksabha election banner

नीति में महिलाओं के जीवन से जुड़े जन्म, आजीविका, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण, आवास, संपत्ति के स्वामित्व, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारिता को शामिल किया गया है। मंत्रिमंडल ने नए पर्यटक गाइड्स के चयन, प्रशिक्षण व उन्हें लाइसेंस दिए जाने के लिए वर्तमान नियमों में संशोधन किया गया है। इस क्षेत्र में 6000 नए गाइड्स बनाने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले साल, 2012 में गाइड्स का चयन किया गया था। प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में लगातार होती बढ़ोतरी के चलते नए गाइड्स बनाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल ने गेस्ट हाउस योजना का भी अनुमोदन किया है। इसके जरिए पर्यटकों को आवासीय परिसरों में ठहराने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। आवासीय परिसरों को गेस्ट हाउस के रूप में काम लिया जा सकेगा। इनके लिए अधिकतम कमरों की संख्या 20 तय की गई है। इसमें आवासीय परिसर के मालिक को परिवार के साथ गेस्ट हाउस में निवास करना आवश्यक होगा। मंत्रिमंडल ने एचआइवी के प्रसार को रोकने के लिए ह्मन इम्यूनों डिफिशिएंसी सिंड्रोम निवारण व नियंत्रण निमयों का भी अनुमोदन किया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.