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Rajasthan: दिल्ली पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे को किया तलब

Rajasthan राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के घर के बाहर दिल्ली पुलिस ने एक समन चिपकाकर उनके बेटे रोहित जोशी को 18 मई तक एक कथित दुष्कर्म मामले में पेश होने के लिए कहा। इधर राजस्थान के मंत्री महेश जोशी ने कहा कि मैं पुलिस जांच में पूरा सहयोग करूंगा।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Sun, 15 May 2022 02:56 PM (IST)Updated: Sun, 15 May 2022 06:53 PM (IST)
दिल्ली पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे को किया तलब। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान सरकार में जलदाय मंत्री डा. महेश जोशी के पुत्र रोहित जोशी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पिछले कई दिनों से फरार चल रहे रोहित को तलाशने के लिए दिल्ली पुलिस की 15 सदस्यीय टीम शनिवार देर रात जयपुर पहुंची। टीम रात को जोशी रेलवे स्टेशन के पास ही स्थित निजी आवास पर पहुंची तो वहां जोशी का परिवार नहीं मिला। आसपास के लोगों ने टीम को बताया कि जोशी सरकारी आवास में रह रहे हैं। इस पर टीम ने रोहित को पूछताछ के लिए 18 मई को दोपहर एक बजे दिल्ली के सदर बाजार बुलाने से जुड़ा नोटिस आवास के बाहर चस्पा कर दिया। टीम रविवार को सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास पर भी गई, यहां रोहित और जोशी नहीं मिले। घर में केवल जोशी की बहू और नौकर थे।

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सवाईमाधोपुर भी गई टीम

दिल्ली पुलिस की टीम ने रोहित जोशी के कुछ ठिकानों पर भी तलाशी ली। इसके बाद टीम सवाईमाधोपुर गई, जहां रोहित के द्वारा पहली बार पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। दरअसल, रोहित के खिलाफ जयपुर की 23 वर्षीय एक युवती ने दिल्ली के सदर बाजार पुलिस थाने में नौ मई को दुष्कर्म, कुकर्म, मारपीट, नग्न वीडियो और फोटो बनाकर वायरल करने सहित कई आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था। पीड़िता का कहना था कि मंत्री के प्रभाव के कारण जयपुर में उनकी एफआइआर दर्ज नहीं की गई। जयपुर के सदर पुलिस थाने के थाना अधिकारी ने उसे धमकाया, इस कारण उसने दिल्ली में मामला दर्ज करवाया है।

पीड़िता ने रोहित के खिलाफ सबूत सौंपे

जांच अधिकारी ने रोहित के मोबाइल पर भी संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। पीड़िता ने दो दिन पहले रोहित के खिलाफ दिल्ली सदर बाजार पुलिस थाने की जांच अधिकारी शर्मिला यादव को कई सबूत सौंपें हैं। पुलिस ने पीड़िता के धारा 164 के बयान लिए हैं। उसका मेडिकल भी करवाया गया है। पीड़िता का आरोप है कि संबंध बनाने से इन्कार करने पर रोहित उसे बिस्तर से बांध देता था, फिर दुष्कर्म और कुकर्म करता था। होटल और सार्वजनिक जगहों पर उसे मारता-पीटता रहा। विरोध करती तो पिता के रसूख की धौंस देता। युवती रोहित से इतना परेशान हो चुकी थी कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उल्लेखनीय है कि रोहित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 312, 328, 366, 376, 377 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता के 164 के बयान पुलिस ने ले लिए हैं। उसका मेडिकल भी करवाया गया है।

महेश जोशी ने कहा, पुलिस का सहयोग करूंगा

महेश जोशी ने मीडिया से कहा कि दिल्ली पुलिस ने मुझसे संपर्क नहीं किया। रोहित को नोटिस भेजने की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं कानून मानने वाला व्यक्ति हूं, यदि दिल्ली पुलिस मुझसे संपर्क करेगी तो मैं सहयोग करूंगा।


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