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दुष्कर्म के आरोपों से घिरे राजस्थान के जलदाय मंत्री के पुत्र को तलाशने जयपुर पहुंची दिल्ली पुलिस वापस लौटी

-आरोपित रोहित को दोपहर एक बजे जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना है। पीड़िता ने कुछ सबूत भी जांच अधिकारी को सौंपे थे। पीड़िता का आरोप है कि जयपुर पुलिस उसके मामले को दबाने का प्रयास करती इस कारण उसने दिल्ली में मामला दर्ज करवाया है।

By Vijay KumarEdited By: Published: Tue, 17 May 2022 09:13 PM (IST)Updated: Tue, 17 May 2022 09:13 PM (IST)
दुष्कर्म के आरोपों से घिरे राजस्थान के जलदाय मंत्री के पुत्र को तलाशने जयपुर पहुंची दिल्ली पुलिस वापस लौटी
पीड़िता ने दिल्ली में भी दो बार बिस्तर से बांधकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।

 जागरण संवाददाता, जयपुर : दुष्कर्म, कुकर्म और मारपीट के आरोप में फंसे राजस्थान के जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी के पुत्र रोहित को तलाशने जयपुर पहुंची दिल्ली के सदर बाजार थाने की पुलिस टीम मंगलवार को वापस लौट गई। 15 सदस्यों की टीम ने रोहित को तलाशने के लिए कई स्थानों पर सर्च किया,लेकिन वह नहीं मिला । सदर बाजार पुलिस ने बुधवार दोपहर एक बजे रोहित को पूछताछ के लिए बुलाया है। उसे जांच अधिकारी शर्मिला यादव के समक्ष पेश होना है। टीम ने इस सम्बन्ध में जोशी के रेलवे स्टेशन के निकट स्थित निजी आवास पर नोटिस चस्पा किया है। साथ ही जोशी के सरकारी आवास और फ्लैट की भी तलाशी ली। टीम ने सवाईमाधोपुर जाकर उस घर से भी सबूत जुटाए जहां रोहित के खिलाफ पीड़िता के साथ पहली बार दुष्कर्म करने का आरोप है। जयपुर के शिखा होटल से भी सबुत जुटाए गए हैं। पुलिस पीड़िता के घर भी पहुंची । पीड़िता और उसके स्वजनों से पूछताछ की गई। टीम तीन दिन तक जयपुर और सवाईमाधोपुर में रही।

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एफआईआर (प्राथमिकी) दर्ज करवाई थी

यह है मामला : रोहित के खिलाफ जयपुर की 23 वर्षीय युवती ने 9 मई को दिल्ली के सदर बाजार पुलिस थाने में दुष्कर्म, मारपीट, कुकर्म करने, उसके अश्लील वीडियो और फोटो लेन और शादी का झांसा देने के आरोप लगाते हुए एफआईआर (प्राथमिकी) दर्ज करवाई थी। पीड़िता ने कुछ सबूत भी जांच अधिकारी को सौंपे थे। पीड़िता का आरोप है कि जयपुर पुलिस उसके मामले को दबाने का प्रयास करती, इस कारण उसने दिल्ली में मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने दिल्ली में भी दो बार बिस्तर से बांधकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा के तहत केस

सदर बाजार पुलिस थाने में 338 नंबर की एफआईआर में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 377, 366, 312, 506, 509 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़िता के धारा 164 के बयान भी दर्ज हो गए हैं।पीड़िता पहले ही दिल्ली के हिन्दूराव अस्पताल में मेडिकल जांच करवा चुकी है। मेडिकल रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को मिल गई है। पीड़िता ने दिल्ली पुलिस के डीसीपी (नार्थ) को शिकायत भेजकर कहा कि रोहित के इशारे पर कुछ लोगों ने उसके अश्लील फोटो इंटरनेट मीडिया पर डाल दिए हैं। उसने सरफराज अब्बासी, राजेश मीणा, नवेद रजा और नुबेब खान को नामजद किया है। यह फोटो रोहित ने दुष्कर्म करने से जबरन लिए थे।


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