कोर्ट ने दिया सलमान को झटका, विदेश जाने की स्थायी अनुमति की अर्जी की खारिज
जोधपुर ग्रामीण जिला एवं सत्र न्यायालय (सीजेएम) कोर्ट ने एक बार फिर सलमान खान को झटका दिया है ।
जयपुर, जागरण संवाददाता। फिल्म अभिनेता सलमान खान की मुसिबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है । जोधपुर ग्रामीण जिला एवं सत्र न्यायालय (सीजेएम) कोर्ट ने एक बार फिर सलमान खान को झटका दिया है । कोर्ट ने सलमान खान की उस अर्जी का खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने विदेश जाने की स्थायी अनुमति मांगी थी ।
कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सलमान को हर बार विदेश जाने से पहले कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ेगी । शुक्रवार को कांकाणी हिरण शिकार मामले में बहस के दौरान सलमान के अधिवक्ता ने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र पेश किया था । प्रार्थना पत्र में सीजेएम ग्रामीण द्वारा सलमान खान पर बिना अनुमति विदेशी यात्रा करने पर लगाई गई रोक को हटाकर उन्हें विदेश यात्रा की स्थाई अनुमति की देने की मांग की गई थी ।
शुक्रवार काोइस मामले में सनुवाई अधूरी रही थी, शनिवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने सलमान की अर्जी को खारिज कर दिया। इसके बाद यह साफ हो गया कि सलमान को अब हर बार विदेश जाने से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी. कांकाणी हिरण शिकार मामले में चल रही इस सुनवाई के दौरान शनिवार को भी सलमान के एक अधिवक्ता ने दूसरी अर्जी पेश कर 10 से 26 अगस्त तक सलमान के आबूधाबी एवं माल्टा जाने की अनुमति मांगी है । इस अर्जी पर सुनवाई बाकी है ।
जज चन्द्रप्रकाश सोनगरा ने शुक्रवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अभी तक सलमान खान को हिरण शिकार मामले में बरी नहीं किया गया है,इस कारण उन्हे विदेश जाने की स्थायी अनुमति नहीं दी जा सकती है ।
दो अन्य मामलों में चल रही है सुनवाई
सलमान खान से जुड़े दो अन्य मामलों में जोधपुर ग्रामीण सीजेएम कोर्ट में इन दिनों सुनवाई हो रही है । इनमें एक आम्र्स एक्ट मामले में सलमान खान को एसीजेएम कोर्ट द्वारा बरी किए जाने पर राज्य सरकार द्वारा पेश की गई अपील पर सुनवाई हो रही है। वहीं एक मामला कांकाणी हिरण शिकार मामले से जुड़ा हुआ है। इस मामले में सलमान खान के अधिवक्ता का कहना है कि मनगढंत और षडयंत्रपूर्वक उन्हे फंसाया जा रहा है ।