पूर्व मंत्री बाबू¨सह कुशवाहा के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी
जासं, गाजियाबाद : विशेष सीबीआइ कोर्ट ने बुधवार को एनआरएचएम घोटाले के आरोपित पूर्व मंत्री बाबू ¨सह कु
जासं, गाजियाबाद : विशेष सीबीआइ कोर्ट ने बुधवार को एनआरएचएम घोटाले के आरोपित पूर्व मंत्री बाबू ¨सह कुशवाहा के समय देने संबंधी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। सशर्त जमानत आदेश के उल्लंघन पर कोर्ट ने कुशवाहा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए।
सीबीआइ के विशेष जज राजेश चौधरी की अदालत में बुधवार को पूर्व मंत्री बाबू ¨सह कुशवाहा के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीबीआइ से पहले सशर्त जमानत और उन पर आरोपित धनराशि जमा कराने संबंधी पूर्व के सभी आदेशों का अवलोकन किया। वरिष्ठ लोक अभियोजक बीके ¨सह ने अदालत को बताया कि नवंबर से अप्रैल के बीच कई बार अतिरिक्त समय बढ़ाया गया है। अभी तक आरोपी ने 50 में से 20 लाख रुपये ही जमा कराए हैं। विशेष न्यायाधीश ने इसे सशर्त जमानत का उल्लंघन मानते हुए अतिरिक्त चार सप्ताह का समय देने के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। इसके बाद अपने आप ही बाबू ¨सह कुशवाहा की जमानत टूट गई। कोर्ट ने कुशवाहा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए।