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coronavirus effect: 31 मार्च तक विद्यार्थियों को परीक्षा से जुड़े दस्तावेज नहीं दे पाएगा राजस्थान बोर्ड

coronavirus effect राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षार्थियों के परीक्षा से जुड़े दस्तावेज बोर्ड कार्यालय से आगामी 31 मार्च तक जारी नहीं कर पाएगा।

By Vijay KumarEdited By: Published: Fri, 20 Mar 2020 07:24 PM (IST)Updated: Fri, 20 Mar 2020 07:24 PM (IST)
coronavirus effect: 31 मार्च तक विद्यार्थियों को परीक्षा से जुड़े दस्तावेज नहीं दे पाएगा राजस्थान बोर्ड
coronavirus effect: 31 मार्च तक विद्यार्थियों को परीक्षा से जुड़े दस्तावेज नहीं दे पाएगा राजस्थान बोर्ड

अजमेर, जेएनएन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षार्थियों के परीक्षा से जुड़े दस्तावेज, अंकतालिका तथा माईग्रेशन प्रमाण-पत्र जो जिला स्तर पर विद्यार्थी सेवा केन्द्रों के माध्यम से जारी किये जाते हैं,  बोर्ड कार्यालय से आगामी 31 मार्च तक जारी नहीं कर पाएगा। ऐसे दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थी को अपने जिले के विद्यार्थी सेवा केन्द्र पर आवेदन करना होगा। परीक्षार्थी को अति आवश्यक होने पर ही दस्तावेज बोर्ड कार्यालय से जारी किए जायेंगे। इसके लिए परीक्षार्थी को बोर्ड की ई-मेल आई.डी. पर तथा फोन नम्बर 0145-2632860 पर सम्पर्क करना होगा। परीक्षार्थी को बोर्ड कार्यालय से जारी होने वाले पात्रता प्रमाण पत्र एवं प्रलेखों में संशोधन संबंधी कार्य आगामी 31 मार्च तक नहीं किये जायेंगे। इसके पीछे मूल मंशा है कि राज्य में कोरोना वायरस से बचाव के लिए बरती जा रही ऐहतियात के तहत बोर्ड परिसर को भी सुरक्षित रखना है, क्योंकि बड़ी संख्या में आगुन्तक इन दस्तावेजों को लेने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों से बोर्ड कार्यालय पहुंचते हैं।

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केन्द्रीय मूल्यांकन भी किया स्थगित

बोर्ड के अध्यक्ष डाॅ. डी.पी. जारोली ने बताया कि वर्ष 2020 की मुख्य परीक्षाओं के लिए 21 जिलों में चल रहीं केन्द्रीय मूल्यांकन व्यवस्था को स्थगित करने का निर्णय लिया है। कोरोना वाइरस के चलते 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह के एकत्रित होने पर रोक के कारण बोर्ड ने यह निर्णय लिया। अब यह उत्तरपुस्तिकायें परीक्षकों को निवास पर मूल्यांकन के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से दी जायेंगी।  

उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए राज्य में स्थापित 48 उत्तरपुस्तिका संग्रहण-वितरण केन्द्रों पर तैनात बोर्ड कर्मियों को अपने मुख्य कार्यालय लौटने के निर्देश दिये है। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये है कि शिक्षा विभाग से जुड़े स्थानीय कार्मिकों के माध्यम से इन केन्द्रों पर उत्तरपुस्तिकाओं के संग्रहण-वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करें।

बोर्ड ने घर से काम करने की दी अनुमति

डाॅ. जारोली ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार बोर्ड कार्मिकों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों को रोटेशन अनुसार घर से कार्य करने की अनुमति दी गई है। 65 वर्ष से अधिक संविदाकर्मी को अब 31 मार्च तक बोर्ड कार्यालय नहीं आना होगा। शेष संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को रोटेशन अनुसार एक दिन छोडकर एक दिन कार्यालय आना होगा।


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