Robbery Bride Case: लुटेरी दुल्हन मामले में दलाल की जमानत खारिज
Robbery Bride Case लुटेरी दुल्हन से शादी करवाकर धोखे में रखने के मामले में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दलाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस विनीत माथुर ने जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश दिए।
जोधपुर, संवाद सूत्र। राजस्थान में लुटेरी दुल्हन से शादी करवाकर धोखे में रखने के मामले में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दलाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस विनीत माथुर ने जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश दिए। महामंदिर निवासी प्रदीप के साथ दो लाख रुपये की धोखाधड़ी कर उसका विवाह दो बच्चों की मां से 17 जुलाई को करवा दिया गया था। धोखाधड़ी का पता लगने के बाद प्रदीप ने 19 जुलाई को इस संबंध में मामला दर्ज करवाया। इस पर पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में दुल्हन अनु व दलाल कैलाश दवे को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनकी जमानत राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा स्वीकार कर लेने के बाद में जोधपुर पुलिस मेरठ गई। वहां से आरोपित दीवान सिंह को गिरफ्तार कर जोधपुर लाई।राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायाधिपति विनीत माथुर ने लुटेरी दुल्हन प्रकरण में दलाल का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया है।
जेल में है लुटेरी दुल्हन
ट्रायल कोर्ट मे दीवान सिंह की जमानत खारिज होने के बाद उसने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दलील दी कि प्रकरण में उसकी भूमिका टैक्सी ड्राइवर की है, उसने केवल सवारी छोड़ी थी, अन्य आरोपितों की जमानत पूर्व में राजस्थान उच्च न्यायालय दे चुका है। न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनकर आदेश दिया कि दीवान पर फर्जी विवाह प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने व सक्रिय भूमिका निभाने का गंभीर आरोप है। प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी ना करते हुए न्यायालय ने जोधपुर के महामंदिर निवासी प्रदीप के साथ दो लाख रुपये की धोखाधड़ी कर उसका विवाह दो बच्चों की मां से करवाने के मामले में दलाल दीवान का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। मामले में लुटेरी दुल्हन अनु भी जेल में है। इस दौरान परिवादी का पक्ष अधिवक्ता प्रवीण दयाल दवे ने रखा, सरकार की ओर अधिवक्ता श्रवण विश्नोई उपस्थित रहे।