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4 साल की बच्ची को 5 दिन में मिला इंसाफ, दुष्कर्म के आरोपित को उम्र कैद की सजा

राजस्थान में एक कोर्ट ने 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपित को 5 दिन में सजा सुनाई है। आरोपित टॉफी दिलाने के बहाने बच्ची को श्मशान भूमि में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था

By Preeti jhaEdited By: Published: Thu, 14 Feb 2019 09:40 AM (IST)Updated: Thu, 14 Feb 2019 09:40 AM (IST)
4 साल की बच्ची को 5 दिन में मिला इंसाफ, दुष्कर्म के आरोपित को उम्र कैद की सजा
4 साल की बच्ची को 5 दिन में मिला इंसाफ, दुष्कर्म के आरोपित को उम्र कैद की सजा

जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान में एक कोर्ट ने 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपित को 5 दिन में सजा सुनाई है। मामला प्रदेश में सीकर जिले के खाटूश्यामजी गांव का है। यहां आरोपित करण टॉफी दिलाने के बहाने बच्ची को श्मशान भूमि में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था।

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इस घटना के 12वें दिन आरोपित को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 दिन में पुलिस ने चालान पेश किया था और कोर्ट में भी सुनवाई पांचवें दिन पूरी कर ली गई। दुष्कमी को सजा सुनाने के लिए कोर्ट रात 8 बजे तक खुला। सीकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कौशिक ने आरोपित करण को सोमवार रात 7:55 बजे उम्रकैद की सजा सुना दी।

दुष्कर्म के इस मामले में कोर्ट ने वाद दायर करने के पांच दिन में फैसला सुनाते हुए आरोपित को उम्रकैद की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक शिवरतन शर्मा ने बताया कि अभियुक्त करण गुजरात का रहने वाला है और खाटूश्यामजी इलाके में मजदूरी करता है। वह 30 जनवरी को वहीं डेरे में रहने वाली 4 साल की बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने श्मशान भूमि में ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था।

पुलिस ने तेजी से जांच करते हुए मात्र 5 दिन में कोर्ट में चालान पेश कर दिया। खास बात यह है कि कोर्ट ने पांच दिन की सुनवाई में ही आरोपी को सजा सुना दी। खाटूश्यामजी पुलिस थानाधिकारी सुरेन्द्र सैनी ने बताया कि अनुसंधान करते हुए पांच दिन में जांच पूरी कर करण के खिलाफ 4 फरवरी को कोर्ट में चालान पेश किया गया । बच्ची का अभी जयपुर के जेके लॉन अस्पताल में इलाज चल रहा है।  


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