Move to Jagran APP

Rajasthan Lockdown: राजस्‍थान में आज से लगा 15 दिन का लॉकडाउन, जानें क्या खुला है-क्‍या है बंद

Rajasthan Lockdown News कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजस्‍थान में भी 3 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये पाबंदियां आज से ही लागू कर दी गई हैं। हालांकि इस दौरान आवश्‍यक सेवाओं में छूट दी गई हैं। इसका नाम सार्वजनिक अनुशासन पखवाड़ा रखा गया है।

By Babita KashyapEdited By: Published: Mon, 19 Apr 2021 10:53 AM (IST)Updated: Mon, 19 Apr 2021 01:14 PM (IST)
Rajasthan Lockdown: राजस्‍थान में आज से लगा 15 दिन का लॉकडाउन, जानें क्या खुला है-क्‍या है बंद
राजस्‍थान में 15 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा

जयपुर,आइएनएस। राजस्‍थान में  कोविड -19 के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि के मद्देनजर, राज्‍य सरकार ने सोमवार से 15 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है और यह 3 मई तक लागू रहेगा। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच अशोक गहलोत सरकार ने रविवार देर रात नई गाइडलाइन जारी की। इसके तहत सोमवार से 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा होगा। इसमें सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जिस तरह से रात्रि कर्फ्यू लगाया गया था। उसे अब जन अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया गया है, जबकि स्थिति कर्फ्यू जैसी ही रहेगी। प्रदेश की सीमा पर सख्ती की जाएगी। बाहर से आने वालों को 72 घंटे भीतर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। 

loksabha election banner

आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी कार्यालय बंद रहेंगे । केवल खाघ एवं नागरिक आपूर्ति,टेलिफोन, सार्वजनिक परिवहन, नगर निगम, नगर विकास न्यास, बिजली, पानी व चिकित्सा विभाग खुलेंगे । इनसे  जुड़े कार्मिकों को पहचान पत्र दिखाने पर आवागमन की सुविधा होगी । मेडिकल स्टोर, किराने, सब्जी व दूध की दुकानें खुलेंगी। अंतरराज्यीय एवं राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले वाहनों, हाईवे पर भोजनालयों व वाहनों की रिपेयरिंग करने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। विवाह समारोह में पूर्व की तरह 50 एवं अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को काम पर जाने की अनुमति होगी। 

जरूरत के अनुसार लॉकडाउन अथवा अन्य कोई निर्णय लेने का अधिकार जिला कलेक्टरों को दिया गया है। बिना मास्क बेवजह घूमने वालों, शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर जुर्माना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को पहले मंत्रिमंडल की बैठक की और उसके बाद विशेषज्ञों के साथ वर्चुअल संवाद किया। इनमें अधिकांश लोगों ने लॉकडाउन अथवा कर्फ्यू लगाने की जरूरत बताई। इसके बाद सरकार ने देर रात नई गाइडलाइन जारी की है ।

 जानें क्‍या रहेगा बंद, क्‍या खुला 

  •  घर का आवश्‍यक सामान, फल, डेयरी उत्पादों, आदि से जुड़ी दुकानें  1 बजे तक खुली रहेंगी।
  • सब्जी विक्रेताओं को शाम 7 बजे तक अपना सामान बेचने की अनुमति दी गई है।
  •  पेट्रोल पंप रात 8 बजे तक खुले रहेंगे।
  • राज्य में परिवहन खुला रहेगा
  • कारखाने और विनिर्माण इकाइयां भी चालू रहेंगी।
  • नरेगा परियोजनाएं श्रमिकों को नियमित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए भी जारी रखेंगी।
  • दिशानिर्देशों के अनुसार, बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल और सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे।
  • सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, पुस्तकालय, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम आदि को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है
  • आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी वाणिज्यिक कार्यालय और बाजार  बंद रहेंगे।
  • बस स्टॉप, मेट्रो स्टेशनों और हवाई अड्डों के यात्रियों को आने-जाने के लिए टिकट दिखाना होगा
  • दूसरे राज्यों से राजस्थान आने वाले लोगों को यात्रा के 72 घंटों  के अंदर की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी।
  • गर्भवती महिलाओं को अस्पताल की यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।
  • केवल 50 लोगों को विवाह पार्टियों में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, जबकि 20 को अंतिम संस्कार के लिए।
  •  दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, केबल सेवाएं आदि खुली रहेंगी।

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.