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तरनतारन में गाय की हत्या कर ट्रैक्‍टर से घसीटने वाले को गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस

पंजाब के तरनतारन में गाय की गोली मारकर हत्‍या करने वाले आरोपित को अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। वह फरार है और इससे लोगों में रोष है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Sat, 11 Jul 2020 11:40 PM (IST)Updated: Sun, 12 Jul 2020 01:22 AM (IST)
तरनतारन में गाय की हत्या कर ट्रैक्‍टर से घसीटने वाले को गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस
तरनतारन में गाय की हत्या कर ट्रैक्‍टर से घसीटने वाले को गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस

तरनतारन, जेएनएन। गांव ढोटियां में गाय को गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपित जंगबीर सिंह उर्फ भोला को दो दिन बाद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बताया जाता है कि उसके राजनीतिक दलों के नेताओं से भी अच्छे संबंध हैैं। एसएसपी ध्रुव दहिया का कहना है कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की जाएगी। केस में धाराएं बढ़ाई भी जा सकती हैैं। अभी पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।

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एसएसपी ने कहा, मामले की जांच व आरोपित की तलाश जारी

अब तक की जांच में पता चला है कि जंगबीर पशुओं के अस्पताल में सर्विस प्रोवाइडर है। वह खुद को डॉक्टर बताकर गांवों में पशुओं का इलाज करता था। जिला परिषद चेयरपर्सन हरचरनजीत कौर ने कहा है कि इस मामले में विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। पशुओं का अस्पताल जिला परिषद के तहत आता है। जंगबीर ने वीरवार रात अपनी 32 बोर की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गाय के सिर में गोलियां मारी थी।

जंगबीर डॉक्टर नहीं, पशु अस्पताल में सर्विस प्रोवाइडर, विभागीय जांच भी जारी

पूर्व सरपंच रंजीत सिंह राणा ने कहा कि गाय को गोली मारना समझ से परे है। जंगबीर ने गोहत्या करके पूरे गांव को कलंकित कर दिया है। गांव के महिंदर सिंह, मलकीत सिंह, सरूप सिंह ने कहा कि जंगबीर का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। वह मानसिक रूप से भी ठीक है, लेकिन उसने गोहत्या करके इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। ग्रामीण कहते हैं कि जंगबीर पहले अकाली दल का समर्थक था।

कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं, गांव वालों ने कहा- इस घटना से पूरा गांव कलंकित हुआ

बीते विधानसभा चुनाव के समय उसका परिवार कांग्रेस के साथ था। बाद में जंगबीर सुखपाल सिंह खैहरा के नेतृत्व वाली पंजाबी एकता पार्टी के लोगों के साथ मेलजोल रखने लगा। आरोपित जंगबीर सिंह के घर में उसकी पत्नी, दो छोटे बच्चे व भाई रहते हैं। भाई अमनदीप सिंह गांव के सरकारी कन्या स्कूल में क्लर्क है। जंगबीर के पिता अमर सिंह सरकारी स्कूल में अध्यापक थे जिनका निधन हो चुका है। गोली मारने के सवाल पर अमनदीप का कहना है कि गांव के कुछ लोगों ने बिना वजह उसके भाई को फंसाया है।

पुलिस पर लापरवाही का आरोप

गाय को गोली मारने की शिकायत करने वाले गांव के ही शमशेर सिंह का कहना है कि इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए। उनका यह आरोप है कि थाना सरहाली की पुलिस पूरे मामले में लापरवाही बरत रही है। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापे नहीं मार रही है। दूसरी तरफ एसएसपी ने कहा कि पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और कार्रवाई जारी है।

हो सकती है सात साल की सजा

एडवोकेट नवजोत कौर चब्बा ने बताया कि पुलिस ने आरोपित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 429 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 (1) के तहत केस दर्ज किया है। इन धाराओं के तहत जुर्म साबित होने पर पांच से सात वर्ष की सजा और दस हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। पशुपालन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जसपाल सिंह ने कहा कि पंजाब में गोहत्या को लेकर कोई अलग कानून नहीं है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत ही कार्रवाई की जाती है।

सिर से निकाली दो गोलियां

वेटरनरी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. गुरअवतार सिंह ने बताया कि तीन डॉक्टरों के पैनल ने गाय के शव का पोस्टमार्टम कर उसके सिर से दो गोलियां निकाली हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी और गोरक्षा कमीशन को भेजी जा रही है।

आरोपित की गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की धमकी

शिवसेना बाल ठाकरे के प्रदेश उपाध्यक्ष अश्विनी कुक्कू, जिला अध्यक्ष हरजीत सिंह हीरा, ब्राह्मïण प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष पवन मुरादपुरा ने कहा कि आरोपित को अगर तीन दिन में गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। इस घटना ने साबित कर दिया है कि गोरक्षा लिए प्रशासन गंभीर नहीं है।

कड़े कानून के लिए कैप्टन के पास उठाऊंगा मुद्दा : शर्मा

पंजाब गोसेवा कमीशन के चेयरमैन सचिन शर्मा ने कहा कि यह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज करना पर्याप्त नहीं है। ऐसे मामलों में कम से कम दस साल की कैद की सजा की वह मांग करेंगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास वह कड़े कानून का मुद्दा उठाएंगे। कई राज्यों की सरकारें कड़ा कानून बना रही हैैं।

उम्रकैद की सजा का प्रावधान हो : विहिप

विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय मंत्री (गोरक्षा विभाग) हरिंदर अग्रवाल ने कहा कि पुलिस प्रशासन को यह पता लगाना चाहिए कि आखिर गाय को गोलियां मारने के पीछे आरोपित की क्या मंशा थी। गोहत्या के मामले पर पूरे देश में उम्र कैद की सजा का प्रावधान होना चाहिए।

विरोध पर ग्रामीणों पर भी चलाई थी गोलियां

जंगबीर सिंह गोली मारकर गाय की हत्या के बाद शव ट्रैक्टर से खेतों में घसीट रहा था तो ग्रामीणों ने विरोध किया। इस पर उसने गोलियां चला दीं। गांव ढोटियां के रहने वाले शमशेर सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह वीरवार रात साढ़े दस बजे के करीब खेतों में जा रहा था। उसके साथ उसका नौकर भी था। गांव वराणा के पास दो बार गोली चलने की आवाज सुनाई दी। करीब जाकर देखा तो जंगबीर सिंह ने काले रंग की गाय के सिर में गोलियां मार कर उसकी हत्या कर दी थी।

शमशेर ने बताया कि जंगबीर शव को वह ट्रैक्टर के साथ बांधकर खेतों में घसीट रहा था। उसके साथ एक और व्यक्ति भी था। जब उन्होंने पीछा किया तो उसने उन पर गोलियां चला दीं। वे बचकर वहां से भाग आए और पुलिस को शिकायत दी। समाज सेवी पवन कुंद्रा ढोटियां ने मांग की कि गो हत्या करने वाले आरोपित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उधर, शिवसेना बाल ठाकरे के प्रदेश उपाध्यक्ष अश्विनी कुक्कू, जिला अध्यक्ष हरजीत सिंह हीरा, ब्राह्मïण प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष पवन मुरादपुरा व मनोज अग्निहोत्री ने मांग की कि गो हत्या करने वाले आरोपित को तुरंत गिरफ्तार किया जाए।

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