पराली न जलाने वाले किसानों को ही मिलेगा मुआवजा : डीसी
धान के अवशेष को आग न लगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 2500 रुपये मुआवजा देने का फैसला किया गया है
संवाद सहयोगी, तरनतारन : पंजाब सरकार द्वारा धान के अवशेष को आग न लगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 2500 रुपये मुआवजा देने का फैसला किया गया है। यह जानकारी डीसी प्रदीप सभ्रवाल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से बैठक के दौरान दी दी।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा मुआवजा देने के साथ-साथ जिन किसानों न पराली को बिना आग लगाए अगली फसलों लिए खेत तैयार किए थे, उनके अतिरिक्त खर्चे की भरपाई हो सकेगी। इस मुआवजे का हकदार वे किसान होगा, जिसके पास अपने, पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नाम पर कुल पांच एकड़ तक ही जमीन की मालिकी है। इस जमीन या इसके किसी हिस्से में गैर-बासमती धान की खेती करता हो तथा खेत के किसी भी हिस्से में धान के अवशेष को आग न लगाई हो।
डीसी ने बताया कि उक्त शर्ते पूरी करने वाले किसान परिवार के प्रमुख द्वारा गांव की पंचायत के पास उपलब्ध स्व-घोषणा पत्र में मांगी गई जानकारी भरकर 30 नवंबर, 2019 तक पंचायत को दी जाए, जिसकी जांच करने उपरांत मुआवजा राशि योग्य किसान के खाते में आएगी। डीसी सभ्रवाल ने कहा कि पराली को आग लगाने वाले किसान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों अनुसार कार्रवाई की जाएगी।