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जमानत के बाद कोर्ट में पेश नहीं होने पर भगोड़े करार दिए, अब पुलिस करेगी तलाश

विभिन्न मामलों की सुनवाई के दौरान अदालतों से गैरहाजिर रहने पर 19 आरोपितों को भगोड़ा करार दिया गया।

By JagranEdited By: Published: Tue, 14 Sep 2021 06:00 AM (IST)Updated: Tue, 14 Sep 2021 06:00 AM (IST)
जमानत के बाद कोर्ट में पेश नहीं होने पर भगोड़े करार दिए, अब पुलिस करेगी तलाश
जमानत के बाद कोर्ट में पेश नहीं होने पर भगोड़े करार दिए, अब पुलिस करेगी तलाश

संस, तरनतारन : विभिन्न मामलों की सुनवाई के दौरान अदालतों से गैरहाजिर रहने पर 19 आरोपितों को भगोड़ा करार दिया गया। एसएसपी उपिदरजीत सिंह घुम्मण ने बताया कि गांव खैरदीनके निवासी गुरमीत सिंह उर्फ कालू निवासी फरीदकोट, सरबजीत सिंह साबा निवासी खडूर साहिब, राजेश सिंह राजू निवासी खालड़ा, लाडी सिंह लड्डू निवासी कुल्ला, रछपाल सिंह शाला निवासी सभरा, बख्शीश सिंह भोलू निवासी बरवाला के अलावा मनप्रीत सिंह सन्नी, हरप्रीत सिंह, जर्मन सिंह जम्मू निवासी गांव संघा, गोरा सिंह, सोनू बाबा निवासी पट्टी, दिलबाग सिंह बागा निवासी मुंडापिड, कुलविदर सिंह नोना निवासी वार्ड नंबर- 6 पट्टी, हरि ज्ञान सिंह निवासी गोइंदावाल साहिब, सरबजीत सिंह निवासी भैल ढाए वाला, कुलविदर सिंह बीरा निवासी खवासपुर, गुरदर्शन सिंह निवासी ठट्ठा को विभिन्न अदालतों द्वारा मुकदमों की सुनवाई दौरान गैर हाजिर रहने पर भगोड़ा करार दिया गया है।

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फरीदकोट निवासी राजी खिलाफ

भी केस दर्ज

जिला फरीदकोट के गांव मानी वाला (थाना सादिग) निवासी राज कौर उर्फ राजी पत्नी अजमेर सिंह के खिलाफ पैसे के लेन-देन को लेकर एफआइआर दर्ज थी। 12 फरवरी 2021 को एडिशनल सेशन जज पीएस राय की अदालत ने राज कौर राजी को कोर्ट में हाजिर न होने पर भगोड़ा करार देने की कार्रवाई शुरू की थी। थाना झब्बाल के एएसआइ बलविदर लाल ने बताया कि राजी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

जमानत के बाद भूमिगत हो गया था राकेश कुमार

लुधियाना के फिरोजपुर रोड स्थित अवतार नगर के मकान नंबर 11 निवासी राकेश कुमार के खिलाफ वर्ष 2000 में एनडीपीएस एक्ट तहत थाना भिखीविड में केस दर्ज था। जमानत लेने के बाद राकेश कुमार अदालत से लगातार गैर हाजिर चला आ रहा था। जिसके चलते उसे अदालत द्वारा भगोड़ा करार दिया गया। थाना कच्चा-पक्का के प्रभारी सब इंस्पेक्टर जगदीप सिंह ने बताया कि आरोपित के भगोड़ा करार होने पर केस दर्ज कर लिया है।

20 वर्ष के बाद भी पेश नहीं हुआ घुग्गा

जिला जालंधर के थाना भोगपुर में आते गांव माणक राय निवासी मनजीत सिंह उर्फ घुग्गा के खिलाफ 18 अप्रैल, 1996 को 40 किलो चूरापोस्त बरामद होने पर केस दर्ज कियाथा। अदालत से जमानत लेकर आरोपित दोबारा सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुआ। 20 अक्टूबर, 2001 को उसे एडिशनल सेशन जज वरिदर कुमार की अदालत द्वारा भगोड़ा करार दिया गया था। परंतु 20 वर्ष के बाद भी वह दोबारा कोर्ट में पेश नहीं हुआ। थाना गोइंदवाल साहिब के प्रभारी इंस्पेक्टर नवदीप सिंह ने बताया कि आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।


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