किरयाना व दवाइयों की होगी होम डिलीवरी
डीसी प्रदीप सभ्रवाल ने आम लोगों की रोजाना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पहले जारी आदेशों में संशोधन करते हुए कर्फ्यू दौरान सुविधाओं बाबत ढील देने की घोषणा की है।
संवाद सहयोगी, तरनतारन : कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिले में लगाए गए कर्फ्यू के दौरान डीसी प्रदीप सभ्रवाल ने आम लोगों की रोजाना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पहले जारी आदेशों में संशोधन करते हुए कर्फ्यू दौरान सुविधाओं बाबत ढील देने की घोषणा की है। जिसके तहत किरयाना की दुकानें सुबह छह बजे से सुबह दस बजे तक रोजाना खोली जाएंगी और समान की डिलीवरी घर-घर जाकर की जाएगी। दुकानदारों द्वारा किसी भी ग्राहक को दुकान से सीधा समान नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि केमिस्टों की दुकानें भी सुबह छह बजे से सुबह दस बजे तक रोजाना खोली जाएंगीऔर घर-घर दवाइयां पहुंचाने का काम करेंगी। इस कार्य को सही ढंग से लागू करवाने लिए ड्रग इंस्पेक्टर जिम्मेदार होंगे।
फल, सब्जियों को घर-घर में सप्लाई करने व सब्जी मंडी रविवार, सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह चार बजे से सुबह आठ बजे तक खुलेगी और फ्रूट, सब्जी वेंडर्ज के लिए घर-घर डिलवरी करने का समय सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक होगा। मंडियों में सब्जियां व फल लेकर आने लिए किसानों को कर्फ्यू पास जिला स्तर पर एडीसी, भिखीविंड लिए सचिव जिला परिषद तरनतारन, पट्टी व खडूर साहिब लिए एसडीएम द्वारा जारी किए जाएंगे। आम जनता को आटा मुहैया करवाने, पिस्वाने लिए रोजाना सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक आटा चक्की खोलने की इजाजत होगी और चक्की पर दो से अधिक लोगों के इक्ट्ठा होने पर पाबंदी होगी। कृषि उपज की फसलें जैसे कि गन्ना, आलू आदि की कटाई, स्टोरेज, प्रोसेसिंग व उनकी ट्रांसपोटेशन बाबत सुविधा मुहैया करवाने लिए जिला स्तर पर एडीसी, भिखीविंड लिए सचिव जिला परिषद तरनतारन, पट्टी व खडूर साहिब लिए एसडीएम द्वारा परमिट जारी किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि कैंसर, दिल व शूगर के मरीज, डायलिसिस केस, गर्भवती महिलाओं और अन्य आपातकालीन स्थिति के समय इलाज के लिए जाते मरीजों को डॉक्टर द्वारा दी गई हिदायत मुताबिक आने जाने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत अलग कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं होगी। क्लीनिक व लैबारेट्रियों व डाइगनोस्टिक सेंटर भी सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक खोलकर रखें जा सकते है। उन्होंने कहा कि मास्क, गलब्ज, सैनिटाइजर की सप्लाई, कम से कम दो मीटर की दूरी आदि का पालन दुकान, अधारे के मालिक द्वारा अपने-अपने स्तर पर यकीनी बनाया जाएगा।